NEET-PG | ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए कुछ सीटें खाली रखने की मांग, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई
Praveen Mishra
18 Sept 2025 2:10 PM IST

सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह यह मुद्दा सुनेगा कि NEET-PG 2025 एडमिशन में ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए ऑल इंडिया कोटा में 2 सीटें और तमिलनाडु व आंध्रप्रदेश राज्य कोटा में 1-1 सीट आरक्षित की जाएं या नहीं।
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोदचंद्रन की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण की मांग की गई है। परीक्षा अगस्त में हुई थी और नतीजे आने बाकी हैं।
मई में नोटिस जारी हुआ था, जब सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंग ने दलील दी थी कि NALSA बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण लागू नहीं किया। याचिका में NEET-PG नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग का प्रावधान नहीं था। अंतरिम राहत के तौर पर 2 सीटें ऑल इंडिया कोटा और 1-1 सीट तमिलनाडु व आंध्रप्रदेश कोटा में मांगी गई हैं।
सीजेआई ने कहा कि इस तरह सीटें रोकने से एडमिशन प्रक्रिया में अनिश्चितता पैदा होगी। याचिकाकर्ता, जो स्वयं ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं, 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
केंद्र की ओर से एएसजी अर्चना पाठक दवे ने कहा कि एसजी तुषार मेहता की अनुपस्थिति के कारण मामला अगले हफ्ते सुना जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता नं.1 किरण ए.आर. की याचिका वापस लेने की अनुमति दी, क्योंकि उन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। अब सुनवाई याचिकाकर्ता नं.2 और 3 की ओर से जारी रहेगी।

