NEET PG 2025| दो शिफ्ट में NEET-PG परीक्षा कराने के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

23 May 2025 1:43 PM IST

  • NEET PG 2025| दो शिफ्ट में NEET-PG परीक्षा कराने के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट मई के आखिरी सप्ताह में NEET PG 2025 परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित करने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, क्योंकि परीक्षाएं जल्द ही जून में शुरू होंगी।

    उन्होंने कहा,

    "यह इस साल की NEET PG के बारे में है, हम दो परीक्षाओं को चुनौती दे रहे हैं, प्रक्रिया जून में शुरू होती है, कृपया इसे सोमवार को करवाएं।"

    सीजेआई ने जवाब दिया,

    "इसे अगले सप्ताह रखा जाएगा।"

    गौरतलब है कि NEET PG परीक्षा 15 जून को होनी है। परिणाम 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे।

    कोर्ट ने 5 मई को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा था।

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कई निर्देश दिए। कोर्ट ने NEET-PG परीक्षा के रॉ स्कोर, उत्तर कुंजी और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।

    NBE की दो शिफ्ट की नीति को क्यों चुनौती दी जा रही है?

    रिट याचिका के अनुसार, दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से शिफ्ट के बीच कठिनाई के अलग-अलग स्तरों के कारण अनुचितता की संभावना है। यह सभी उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा के "न्यायसंगत, निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत" आधार को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को NEET-PG 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का निर्देश देने की मांग करता है।

    "दो शिफ्ट में इतनी व्यापक परीक्षा आयोजित करना सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 के तहत उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि मॉडरेशन और सामान्यीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण प्रतिस्पर्धा के न्यायसंगत, निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत आधार बनाए रखना लगभग असंभव है। यह उम्मीदवारों के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह प्रक्रिया निष्पक्ष परीक्षा के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है।"

    इसके अलावा, याचिका में आशंका व्यक्त की गई कि चूंकि NEET-PG 2024 दो शिफ्ट के प्रारूप में आयोजित किया गया, इसलिए इस तरह की प्रणाली से उत्पन्न समस्याओं के कारण इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

    याचिका में NEET PG 2024 में दोनों शिफ्ट में प्रत्येक विषय में प्रश्नों की संख्या में असमानता के बारे में एक "प्रमुख ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म" द्वारा किए गए आकलन का उल्लेख किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि प्रत्येक विषय के प्रश्नों में असमानता अंकों और रैंकिंग में वृद्धि और भिन्नता पैदा करती है।

    "जैसा कि ऊपर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, कई विषयों से प्रश्नों की संख्या भिन्न होती है, जिससे कई उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है। इससे अंकों और रैंकिंग में वृद्धि और भिन्नता पैदा होगी, जो उम्मीदवारों के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी विसंगतियों को दूर करने और एक समान/न्यायसंगत परीक्षण मैदान और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रदान करने के लिए, एकल पाली ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है।"

    ऐसी संभावना है कि उम्मीदवारों के एक बैच को दूसरे बैच की तुलना में अधिक कठिन प्रश्नपत्र का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि NEET PG 2024 के मामले में हुआ था, जहां यह आरोप लगाया गया कि दूसरी पाली में प्रश्नपत्र आसान था। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि NEET PG 2025 को एक ही पाली में आयोजित किया जाए, जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया।

    केस टाइटल: डॉ. अदिति और अन्य बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड और अन्य | डायरी नंबर - 22918/2025

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