सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शिफ्ट में होगी NEET-PG 2025 परीक्षा

Shahadat

2 Jun 2025 7:15 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शिफ्ट में होगी NEET-PG 2025 परीक्षा

    NEET-PG 2025 परीक्षा स्थगित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड (NBE) ने स्पष्ट किया कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित न करे क्योंकि इससे मनमानी होगी।

    NBE के आधिकारिक बयान में कहा गया:

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने W.P. नंबर 456/2025 (अदिति और अन्य बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड और अन्य) में आदेश दिया:

    "हम तदनुसार, प्रतिवादियों को NEET-PG 2025, परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और सुरक्षित केंद्रों की पहचान की जाए और उन्हें चालू किया जाए।"

    तदनुसार, NBEMS NEET-PG 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित करेगा।"

    परीक्षा पहले 15 जून को आयोजित की जानी थी। हालांकि, न्यायालय के निर्देशों के कारण इसे बाद की तिथि में ट्रांसफर कर दिया गया। NBE ने कहा कि नई परीक्षा तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।

    "15.06.2025 को आयोजित होने वाली NEET-PG 2025 को अधिक परीक्षा केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए स्थगित कर दिया गया। NEET-PG 2025 के आयोजन की संशोधित तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।"

    जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने NBE को पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए NEET-PG 2025 को एक ही पाली में आयोजित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने पाया कि 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अभी भी समय बचा है।

    न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था,

    "दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। सभी उम्मीदवार एक ही स्तर पर नहीं रहते हैं। किसी भी दो प्रश्नपत्रों को कभी भी कठिनाई या आसानी के समान स्तर का नहीं कहा जा सकता। उनमें भिन्नता होनी ही चाहिए।"

    NBE के इस तर्क को खारिज करते हुए कि एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं है, न्यायालय ने कहा:

    "परीक्षा पूरे देश में आयोजित की जानी है, न कि केवल एक शहर में। हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि पूरे देश में और इस देश में तकनीकी प्रगति को देखते हुए परीक्षा निकाय को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल सके।"

    खंडपीठ ने यह आदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा दो पालियों में NEET-PG 2025 आयोजित करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

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