NEET- PG 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा केंद्र बदलने के विकल्प की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

9 Sep 2021 7:37 AM GMT

  • NEET- PG 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा केंद्र बदलने के विकल्प की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टरों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।

    इस याचिका में परीक्षा केंद्र के विकल्प में बदलाव की अनुमति देने और NEET-PG 2021 के आयोजन को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा इस तरह के विकल्प की अनुमति देने तक स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि देश में COVID-19 ​​​​की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अभी कुछ यात्रा प्रतिबंध लागू हैं।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को यह बताते हुए मनाने की कोशिश की कि केरल में COVID-19 ​​​​के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, देश के अन्य हिस्सों में भी मामलों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड की जा रही है।

    पीठासीन न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा,

    "मिस अरोड़ा अब स्थिति अलग है। यात्रा में कोई प्रतिबंध नहीं है। अब दिल्ली से कोच्चि की उड़ान भी बुक हो रही हैं।"

    न्यायाधीश ने यह भी बताया कि वैक्सीनेशन में वृद्धि हुई है और मामलों की गंभीरता कम है।

    पिछले हफ्ते पीठ ने दो प्रेग्नेंट NEET PG कैंडिडेट के लिए परीक्षा केंद्र परिवर्तन की याचिका को स्वीकार कर लिया था।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा,

    "हमने केवल उन याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी है जो गर्भावस्था के अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन हम इन याचिकाकर्ताओं को विकल्प नहीं दे सकते। हमने गर्भावस्था के सातवें और आठवें महीने में चल रही दो महिला कैंडिडेट को अपवाद स्वरूप अनुमति दी थी। गर्भावस्था में उनके लिए यात्रा करना असंभव है, लेकिन इसे सभी के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।"

    इस पर अरोड़ा ने आग्रह किया,

    "इसमें विसंगति क्यों है? जुलाई में क्वालीफाई करने वाले छात्रों को बदलने की अनुमति है, लेकिन मार्च में क्वालिफाई करने वाले छात्रों को अनुमति नहीं दी गई। हम युवा डॉक्टरों को COVID-19 के इलाज में लगाएंगे। हमारे पास युवा छात्र हैं जो COVID-19 के दौर में काम कर रहे हैं। इस पर अधिसूचना की बेरुखी देखें कि हम उनसे यात्रा करने के लिए कह रहे हैं।"

    हालांकि, पीठ ने कहा कि वह याचिका पर विचार नहीं कर सकती।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा,

    "हमें खेद है। हम याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। याचिका को खारिज किया जाता है।"

    न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अब सुप्रीम कोर्ट में फुल फिजिकल हियरिंग की बहाली की मांग कर रहा है।

    याचिकाओं में उन उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए एक राहत की मांग की गई है जो 18 अप्रैल, 2021 को COVID-19 ​​​​ड्यूटी में तैनात थे। वे अपने वर्तमान स्थान के आधार पर अपना केंद्र चुनने की मांग करने हैं, पिछली पोस्टिंग के आधार पर नहीं। वर्तमान में केरल में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहे डॉक्टर्स ने राज्य में केंद्र आवंटित करने के लिए राहत की मांग की है।

    इसके अलावा डॉक्टरों ने रिट के माध्यम से एनबीई को उसी राज्य में उम्मीदवारों को केंद्र आवंटित करने और तत्काल प्रभाव से केंद्र में बदलाव के लिए विंडो की अनुमति देने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की है।

    एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चारु माथुर के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई।

    केस शीर्षक: रोहन के राजीव बनाम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड

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