एनईईटी- एआईक्यू: केंद्र ने ईडब्लूएस के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया, काउंसलिंग चार हफ्ते टाली गई

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 10:10 AM GMT

  • एनईईटी- एआईक्यू: केंद्र ने ईडब्लूएस के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया, काउंसलिंग चार हफ्ते टाली गई

    केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया है और 4 सप्ताह के भीतर एक नया निर्णय लेगी।

    केंद्र ने आगे आश्वासन दिया कि एनईईटी प्रवेश के लिए काउंसलिंग चार सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी जब तक कि ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक नया निर्णय नहीं लिया जाता है।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडब्ल्यूएस के लिए इस मानदंड के बारे में कई सवाल उठाए थे और एनईईटी-एआईक्यू से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की थी कि यह मनमाना प्रतीत होता है।

    जैसे ही गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा,

    "इस मामले में मुझे यह कहने का निर्देश है कि सरकार ने मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। हम एक समिति बनाएंगे और 4 सप्ताह के भीतर एक नया निर्णय लेंगे। तब तक काउंसलिंग पर ही रोक रहेगी। मैं अपना आश्वासन देता हूं।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने इस घटनाक्रम पर ध्यान देते हुए सुझाव दिया कि ईडब्ल्यूएस के कार्यान्वयन को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष के लिए प्रवेश पहले ही देरी से हो रहे हैं।

    पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।

    पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वह अगले साल के लिए लागू हो सकता है .. आप देख रहे हैं, हम नवंबर के मध्य में हैं।"

    सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर दिया कि यह एक कठिन प्रस्ताव हो सकता है क्योंकि सरकार आर्थिक आरक्षण प्रदान करने वाले संवैधानिक संशोधन के अनुसार कदम उठाना चाहती है।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "अगर वे इसे करना चाहते हैं, तो उन्हें इसे उचित तरीके से करने दें। 4 सप्ताह अनुचित रूप से गलत नहीं है। मैं केवल मेडिकल प्रवेश से संबंधित हूं।"

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की पीठ, जो नीट के लिए अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस / ओबीसी आरक्षण को लागू करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, ने आदेश में सॉलिसिटर जनरल को प्रस्तुत किया।

    पीठ ने आदेश में दर्ज किया कि काउंसलिंग को स्थगित करने के संबंध में केंद्र द्वारा दिया गया आश्वासन जारी रहेगा और 6 जनवरी, 2022 को सुनवाई के लिए याचिकाओं को सूचीबद्ध

    किया।

    सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को आश्वासन दिया कि ईडब्ल्यूएस मानदंड पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।

    पीठ द्वारा पारित आदेश इस प्रकार दर्ज किया गया:

    एएसजी केएम नटराज के साथ भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15में सम्मिलित 103 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के संबंध में मानदंडों पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इस अभ्यास के लिए 4 सप्ताह की अवधि की आवश्यकता होगी और इसके निष्कर्ष के लिए, काउंसलिंग की तिथि स्थगित कर दी जाएगी। यह उस आश्वासन के मद्देनज़र है जो पहले चरण में किया गया था। हम 6 जनवरी, 2021 को कार्यवाही की सुनवाई सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं।"

    अधिवक्ता विवेक सिंह ने पीठ को बताया कि एक जुड़े मामले में, जिसमें उनका नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान कर रहे हैं, चुनौती 27% ओबीसी के लिए आरक्षण के संबंध में भी है। पीठ ने उनसे कहा कि उसने अब तक ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।

    पहले की कार्यवाही

    24 अक्टूबर, 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि एनईईटी-पीजी के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि कोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता।

    इस आश्वासन को दर्ज करते हुए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर अदालत के फैसले से पहले काउंसलिंग होती है, तो "छात्रों को एक गंभीर समस्या होगी। "

    शीर्ष न्यायालय ने 22 अक्टूबर, 2021 को एनईईटी-अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय के मानदंड को अपनाने के फैसले पर कड़े सवाल उठाए थे।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ ने पूरे देश में समान रूप से ईडब्ल्यूएस मानदंड के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के औचित्य के बारे में संदेह व्यक्त किया था और स्पष्टीकरण मांगा था। 21 अक्टूबर को पारित आदेश में, पीठ ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा के संबंध में विशिष्ट प्रश्नों का एक सेट उठाया था। कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों श्रेणियों के लिए 8 लाख रुपये की समान आय सीमा रखना मनमानी नहीं होगी, क्योंकि पूर्व में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की कोई अवधारणा नहीं है।

    शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में अपने रुख को सही ठहराते हुए कहा था कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी का निर्धारण गंभीर विचार का परिणाम था जो ओबीसी के संदर्भ में मानदंड निर्धारित करने के लिए पहले ही हो चुका था।

    नोटिस का बचाव करते हुए केंद्र ने कहा था कि,

    "नोटिस जारी करने की पूरी प्रक्रिया समाज में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 103वें संविधान संशोधन के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान अन्य सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए हानिकारक साबित न हो, एमबीबीएस सीटों के संबंध में पिछले 6 वर्षों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में 56% की भारी वृद्धि हुई है। और पीजी सीटों के संबंध में पिछले 6 वर्षों में 80%। नोटिस में परिकल्पित आरक्षण के अभाव में, और सीटों की संख्या में वृद्धि के बावजूद ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।"

    याचिका का विवरण

    यूजी और पीजी मेडिकल/डेंटल कोर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय कोटा श्रेणी योजना में संशोधित आरक्षण नीति (27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस) को चुनौती देने के लिए दुबे लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर और एडवोकेट चारू माथुर द्वारा दायर की गई नील ऑरेलियो नून्स की याचिका में चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 को मेडिकल/ डेंटल यूजी और पीजी कोर्स के लिए केंद्र की अखिल भारतीय कोटा योजना में संशोधित आरक्षण ( ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% ) लागू करने की अधिसूचना को चुनौती दी है।

    याचिका में 29 जुलाई की अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और वर्तमान आरक्षण नीति से संबंधित तौर-तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने के निर्देश जारी करने की भी मांग की गई । नून्स द्वारा रिट याचिका में 103 वें (संशोधन) अधिनियम, 2019 ("संशोधन अधिनियम") और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रति वर्ष 8 लाख रुपये की आय सीमा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई।

    डॉ यश टेकवानी ने भी दुबे लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर कीऔर एडवोकेट चारू माथुर द्वारा याचिका दाखिल की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश की मांग की गई, जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से निर्धारित आरक्षण मानदंड का कार्यान्वयन प्रदान किया गया था।

    डॉ मधुरा कविश्वर की याचिका अधिवक्ता विवेक सिंह के माध्यम से दायर की गई, जिसमें 29 जुलाई, 2021 को केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को भारत संघ बनाम आर राजेश्वरन और अन्य (2003) 9 SCC 294 और भारत संघ बनाम के जयकुमार और अन्य (2008) 17 SCC 478 में शीर्ष न्यायालय के फैसले के उल्लंघन में है। इसमें न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण की आवश्यकता अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर लागू नहीं होनी चाहिए।

    डॉ अपूर्व सतीश गुप्ता ने अधिवक्ता सुबोध एस पाटिल के माध्यम से दायर याचिका की, जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटा और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 15% यूजी कोटा और राज्य सरकार मेडिकल संस्थानों में अखिल भारतीय मेडिकल सीटों में 50% पीजी कोटा लागू करने के केंद्र के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। ये कहा गया था

    शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के माध्यम से दिनांक 29 जुलाई, 2021 को जारी नोटिस भारत के संविधान (102वें) संशोधन अधिनियम, 2018 के उल्लंघन में है।

    याचिका में मामले के निपटारे तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा जारी 29 जुलाई, 2021 के नोटिस के संचालन पर एक पक्षीय रोक लगाने की भी मांग की गई।

    एनईईटी एमडीएस 2021 उम्मीदवारों (क्रिस्टीना एन थॉमस) द्वारा दुबे लॉ एसोसिएट्स और एडवोकेट चारु माथुर के माध्यम से दायर की गई याचिका में शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से 50% अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की अधिसूचना के कार्यान्वयन को चुनौती दी गई है। याचिका में केंद्र को पहले की आरक्षण नीति के आधार पर NEET MDS काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी, न कि 29 जुलाई, 2021 के नोटिस के अनुसार।

    केस: नील ऑरेलियो नून्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य; यश टेकवानी और अन्य बनाम चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) और अन्य; मधुरा कविश्वर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य; क्रिस्टीना एन थॉमस और अन्य बनाम भारत संघ

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