NCP Dispute: अजित पवार ने 36 घंटे के भीतर अखबारों में घड़ी चिह्न के बारे में अस्वीकरण प्रकाशित करने पर सहमति जताई

Shahadat

6 Nov 2024 3:52 PM IST

  • NCP Dispute: अजित पवार ने 36 घंटे के भीतर अखबारों में घड़ी चिह्न के बारे में अस्वीकरण प्रकाशित करने पर सहमति जताई

    राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार ने बुधवार, 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि 36 घंटे के भीतर वह मराठी दैनिकों सहित अखबारों के प्रमुख खंडों में एक अस्वीकरण प्रकाशित करेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि NCP द्वारा घड़ी के चिह्न का उपयोग अभी भी एक विचाराधीन मामला है।

    सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश के जवाब में अजित पवार की ओर से यह वचन दिया।

    जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ शरद पवार गुट द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें अजित पवार गुट को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 'घड़ी' चिह्न का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई। इस आवेदन के माध्यम से शरद पवार ने अजित पवार को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नए चिह्न के लिए आवेदन करने का निर्देश देने की मांग की।

    बता दें कि 19 मार्च और 4 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने NCP को सभी प्रचार सामग्री में यह डिस्क्लेमर शामिल करने का निर्देश दिया कि 'घड़ी' चिह्न का इस्तेमाल मुकदमे के नतीजे के अधीन है। पिछली तारीख (24 अक्टूबर) को कोर्ट ने अजित पवार को यह अंडरटेकिंग दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्य विधानसभा चुनाव में भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, बेंच ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि अगर उसके आदेशों का उल्लंघन किया गया तो वह स्वत: अवमानना ​​का मामला दर्ज करेगी।

    सुनवाई में सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने दावा किया कि NCP 'घड़ी' चिह्न के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक नया अंडरटेकिंग प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्रों से संपर्क किया।

    जस्टिस कांत ने पूछा,

    "आप समाचार पत्रों में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने में समय क्यों लगा रहे हैं? हम आपको दिन नहीं दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप यह कितने घंटों में कर सकते हैं?"

    सिंह ने कहा कि दो-तीन दिनों के भीतर यह किया जा सकता है।

    जस्टिस कांत ने सिंह से कहा,

    "24 घंटे या अधिकतम 36 घंटे के भीतर आप समाचार पत्रों में अस्वीकरण प्रकाशित करें और सुनिश्चित करें कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, वह वहां मौजूद है।"

    शरद पवार की ओर से पेश हुए एडवोकेट अधिवक्ता प्रांजल अग्रवाल ने कहा कि अजित पवार पक्ष सोशल मीडिया पर बिना अस्वीकरण के अपलोड किए गए वीडियो को हटाकर सबूत नष्ट कर रहा है।

    उन्होंने कहा,

    "इसके विपरीत, वे झूठ बोलते हैं कि हर वीडियो के अंत में अस्वीकरण था। यह मनगढ़ंत है। उन्होंने हमारे द्वारा प्रस्तुत पोस्टर पर चिपकाने का काम किया।"

    उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को बारामती निर्वाचन क्षेत्र से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि अजित पवार पक्ष के पोस्टरों पर कोई अस्वीकरण नहीं है। जब पीठ ने पूछा कि इसका समाधान क्या हो सकता है तो अग्रवाल ने सुझाव दिया कि अजित पवार घड़ी के प्रतीक के बजाय एक नए प्रतीक के लिए आवेदन करें।

    शरद पवार की ओर से सुनवाई में शामिल हुए सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजित पवार द्वारा बार-बार उल्लंघन किए जाने के कारण उनके पक्ष को बार-बार अदालत में आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

    सिंघवी ने कहा,

    "हम कह रहे हैं कि आपके माननीयों की व्यवस्था विफल हो गई है। वे कहते रहते हैं कि शरद पवार हमारे भगवान हैं। वे शरद पवार के नाम और घड़ी के चिह्न का उपयोग करने के लाभ को जानते हैं। बार-बार उल्लंघन हो रहा है। शरद पवार पिछले 36 वर्षों से घड़ी के चिह्न का उपयोग कर रहे हैं। यह उनके साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है।"

    इसके बाद पीठ ने बताया कि लोकसभा चुनावों में शरद पवार की पार्टी ने जीत हासिल की थी।

    सिंघवी ने जवाब दिया,

    "चुनाव जीतना इसका उत्तर नहीं है। इसके बावजूद हम जीते।"

    जस्टिस दत्ता ने पूछा कि न्यायालय अजीत पवार को वर्तमान चरण में घड़ी के चिह्न का उपयोग करने से कैसे रोक सकता है, जबकि चुनाव निकट हैं। सिंह ने कहा कि सिंघवी की प्रार्थना को स्वीकार करना अंतरिम चरण में ही अंतिम राहत प्रदान करने के समान होगा।

    केस टाइटल: शरद पवार बनाम अजीत अनंतराव पवार और अन्य | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4248/2024

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