लॉकडाउन : गृह मंत्रालय ने कुछ और गतिविधियों में राहत देते हुए संशोधित आदेश जारी किए
LiveLaw News Network
17 April 2020 9:42 AM IST
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों में छूट देने की सूची में कुछ और सेवा और वस्तुओं को जोड़ते हुए इस संदर्भ में संशोधित आदेश जारी किया है।
वित्त क्षेत्र में, नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFCs) और माइक्रो फाइनेंस इन्सिट्यूएशंस (NBFC-MFI) शामिल हैं, न्यूनतम कर्मचारियों के साथ, और सहकारी साख समितियों को इस सूची में जोड़ा गया है। 15 अप्रैल को प्रकाशित गतिविधियों में दी जाने वाली सूची में बैंकिंग ऑपरेशन पहले से ही शामिल थे।
वन जनजातियों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वन उपज और गैर इमारती लकड़ी का उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण बांस, नारियल, आरकनट, कोको, मसालों के बागान (पहले केवल रबर, चाय और कॉफी के बागानों का उल्लेख किया गया था)।
पानी की आपूर्ति और स्वच्छता; बिजली पारेषण लाइनों और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर के बिछाने / निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण इन गतिविधियों में शामिल हैं।