मर्डर ट्रायल | अभियुक्तों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने से अभियोजन पक्ष पर संदेह पैदा होगा: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
6 Nov 2023 12:55 PM IST
हत्या के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभियुक्तों पर चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष ने वास्तविक घटना को छुपाया होगा।
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन जजों वाली पीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।
इस मामले में भैंस से जुड़े विवाद में हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद गंभीर टकराव हुआ। हथियारबंद व्यक्तियों के समूह ने अचानक उनका सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया और मदन की मृत्यु हो गई।
अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के घटनाक्रम के अनुसार, उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा हमले के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि लौटते समय उनसे भिड़ंत हो गयी और खुली लड़ाई में मदन की मौत हो गयी। इस पहलू पर ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी को सही नहीं पाया।
न्यायालय ने लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य (1976) 4 एससीसी 394 के मामले से प्रेरणा लेते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि हत्या के मामलों में अभियुक्तों को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने से अदालत कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकती है:
● अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को छुपाया हो सकता है।
● अभियुक्तों पर चोटों की मौजूदगी से इनकार करने वाले गवाह अविश्वसनीय हो सकते हैं
● अभियुक्त की चोटों की व्याख्या करने वाला बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा कर सकता है।
इसमें आगे कहा गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों की चोटों को स्पष्ट करने में चूक उन मामलों में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां साक्ष्य इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाहों द्वारा प्रदान किया जाता है।
अदालत ने कहा,
"अभियुक्तों के शरीर पर लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने से यह संदेह पैदा होगा कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को रिकॉर्ड पर लाया है या नहीं।"
अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा कि मृतक को मारने का सामान्य उद्देश्य था
अब इस पृष्ठभूमि में अदालत ने विचार किया कि क्या गैरकानूनी जमावड़े का सामान्य उद्देश्य मृतक की मृत्यु का कारण बनना था।
न्यायालय ने पिछले दिन भैंस से जुड़े विवाद से संबंधित संदर्भ पर विचार किया और इस संभावना पर विचार किया कि आरोपी पक्षों का शिकायतकर्ता पक्ष में से किसी की मौत का कारण बनने का इरादा नहीं था। इसके बजाय, वे भैंस की हरकतों के जवाब में शिकायतकर्ता पक्ष को फटकार लगाने के एकमात्र इरादे से इकट्ठे हुए होंगे।
इन परिस्थितियों में अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि गैरकानूनी-जमावड़े का इरादा मृतक की मौत का कारण बनना था।
इसलिए अदालत ने दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 302 से बदलकर आईपीसी की धारा 304 के भाग II में बदल दिया।
केस टाइटल: परशुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य
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