मुनव्वर फारुकी मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कल जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा
LiveLaw News Network
27 Jan 2021 11:54 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ कल कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और सह-अभियुक्त नलिन यादव द्वारा दायर जमानत आवेदनों में फैसला सुनाएगी, जिन्हें 2 जनवरी को उनके कॉमिक शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति रोहित आर्य की एकल पीठ ने 25 जनवरी को उनके जमानत आवेदनों में फैसला सुरक्षित रखा था।
25 जनवरी को सुनवाई में जस्टिस रोहित आर्य ने जमानत अर्जी पर आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि,
"ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं योग्यता के आधार पर आदेश सुरक्षित रखूंगा"।
हस्तक्षेपकर्ताओं के अनुसार कॉमेडियन अभियुक्तों ने कथित रूप से हिंदू देवी और देवताओं के खिलाफ अत्यधिक आपत्तिजनक बयान दिए थे।
इसे देखते हुए, एकल न्यायाधीश ने कहा था कि,
"लेकिन आप अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं। आपकी मानसिकता में क्या गलत है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए यह कैसे कर सकते हैं?",
1 जनवरी को इंदौर के 56 डुकन इलाके में एक कैफे में आयोजित एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के चलते, चार अन्य लोगों के साथ गुजरात के निवासी फारुकी को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के खिलाफ स्थानीय भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी।
गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई।
पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 299-ए (जानबूझकर और निंदनीय कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने से रोकने के लिए) और धारा 269 (गैरकानूनी या लापरवाही से किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना जीवन) के तहत मामला दर्ज किया था।