"बांदा जेल में हो सकती है मुख्तार अंसारी की हत्या": सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बेटे का आरोप; कहा-पिता को गैर-भाजपा शासित राज्य की जेल में स्थानांतरित किया जाए
LiveLaw News Network
4 Dec 2023 4:46 PM IST
पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने पिता की जान पर गंभीर खतरे की आशंका व्यक्त की है। मुख्तार वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पूर्व विधायक अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी ऐसे राज्य की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की गई है, जहां भाजपा का शासन ना हो।
उमर ने याचिका में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने उनके परिवार के सदस्यों का उत्पीड़न किया है। उन्होंने याचिका में कहा है कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी है कि उनके पिता के जीवन को गंभीर खतरा है। बांदा जेल में उनकी हत्या करने के लिए राज्य प्रतिष्ठान में शामिल लोग साजिश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या समेत कई अन्य मामलों में आरोपी हैं। याचिका में कहा गया है कि हत्या के आरोपी लोगों में से चार लोगों की पहले ही हत्या हो चुकी है।
“..भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या में याचिकाकर्ता के पिता सहित आरोपी कई लोगों की इसी तरह हत्या कर दी गई है, जो उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की मिलीभगत का संकेत देता है। हालांकि भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या के उक्त मामले में सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है, हालांकि याचिकाकर्ता के पिता सहित सभी आरोपियों को सत्ता प्रतिष्ठान दोषी के रूप में देखता है और भाजपा नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से बार-बार प्रतिशोध की शपथ ली है।"
उमर अंसारी की याचिका में हत्या के तरीके बारे में बता की गई है। उन्होंने बताया है कि हत्या की तरीका ऐसा होगा कि 'किराए के हत्यारों' को पुलिस किसी छोटे अपराध में गिरफ्तार कर बांदा जेल ले जाएगी, जहां उनके पिता बंद हैं। इन भाड़े के हत्यारों को जेल के अंदर हथियारों उपलब्ध कराए जाएंगे और सुरक्षा प्रणालियों में चूक के माध्यम से अंसारी पर हमला करने का अवसर दिया जाएगा, जिससे यह 'गैंग-वॉर' की घटना जैसा लगेगा।
उमर अंसारी का यह भी दावा है कि राजनीतिक लाभ के लिए हत्या की योजना को 2024 के आम चुनाव से पहले और संभवतः दिसंबर 2023 के महीने में ही अंजाम दिए जाने की संभावना है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने अंसारी की जान को खतरा मानते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। हालांकि, उमर अंसारी का दावा है कि यह सुरक्षा अब उनके पिता के लिए पर्याप्त नहीं होगी।
याचिका में कुछ हालिया घटनाओं का भी जिक्र किया गया है जैसे, एक विचाराधीन कैदी शाहनवाज की हत्या, जिसे दिसंबर 2019 में अदालत में पेश किए जाने के दौरान मार दी गई थी। अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम को अप्रैल 2023 में पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित चिकित्सा जांच के लिए ले जाते समय गोली मार दी गई थी। इस हत्या को टेलीविज़न पर लाइव देखा गया था।
याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत एक मामले में अंसारी के साथ सह-आरोपियों में से एक मेराज अहमद की मई, 2021 में यूपी के चित्रकूट जिला जेल की एक उच्च सुरक्षा बैरक के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
केस टाइटलः उमर अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य