मोटर दुर्घटना मुआवजा- दावेदार 'भविष्य की संभावनाओं' का हकदार, भले ही मृतक की कमाई ना रही हो: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

19 Nov 2021 8:00 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक के मामले में भी, जिसकी मृत्यु के समय उसकी कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे।

    ज‌स्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यह उम्मीद नहीं है कि मृतक जो किसी भी सेवा में नहीं था, उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहेगी।

    इस मामले में 12 सितंबर 2012 को हुई दुर्घटना में बीई (इंजीनियरिंग कोर्स) के तीसरे वर्ष में पढ़ रहे 21 वर्ष छात्र की मौत हो गयी। वह दावेदार का बेटा था। हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को 12,85,000 रुपये से घटाकर 6,10,000 रुपये कर दिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 15,000/- रुपये प्रति माह के बजाय मृतक की आय का आकलन 5,000/प्रति माह किया।

    अदालत ने अपील ने कहा कि मजदूरों/कुशल मजदूरों को भी 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 5,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे।

    कोर्ट ने कहा, "शैक्षिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, मृतक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, हमारी राय है कि मृतक की आय कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्ष 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी मजदूरों / कुशल मजदूरों को 5,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे।"

    अदालत ने यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि मृतक नौकरी नहीं कर रहा था और दुर्घटना/मृत्यु के समय आय में भविष्य की संभावना/भविष्य की आय में वृद्धि के लिए और कुछ नहीं जोड़ा जाना है ...।

    नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017) 16 एससीसी 680 का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा,

    11. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि उपरोक्त सिद्धांत को क्यों लागू नहीं किया जा सकता है, जो वेतनभोगी व्यक्ति और/या मृतक 12 स्व-नियोजित और/या एक निश्चित वेतनभोगी मृतक पर लागू होता है, जो मृतक के लिए सेवा नहीं कर रहा था और/या उसके पास दुर्घटना/मृत्यु के समय आय कोई आय नहीं था। एक मृतक के मामले में, जो दुर्घटना/मृत्यु के समय कमाई नहीं कर रहा था और/या कोई नौकरी नहीं कर रहा था और/या स्वयं नियोजित था, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, उसकी आय का निर्धारण यहां ऊपर वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान के आधार पर किया जाना है। एक बार ऐसी राशि आ जाने के बाद वह भविष्य की संभावना/आय में भविष्य में वृद्धि पर अतिरिक्त राशि का हकदार होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि ऐसे व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। जैसा कि इस अदालत ने प्रणय सेठी (सुप्रा) के मामले में देखा था, मुआवजे की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को शामिल करना होगा ताकि यह विधि दायरे में आए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 के तहत उचित मुआवजे के दायरे में आए। एक मृतक के मामले में जिसने वार्षिक वेतन वृद्धि के अंतर्निर्मित अनुदान के साथ एक स्थायी नौकरी की थी और/या एक मृतक के मामले में जो एक निश्चित वेतन पर था और/या स्वयं नियोजित था, उसे केवल भविष्य की संभावनाओं और कानूनी प्रतिनिधियों का लाभ मिलेगा। मृतक जो प्रासंगिक समय पर सेवा नहीं दे रहा था क्योंकि वह कम उम्र में मर गया था और 13 पढ़ रहा था, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के लाभ का हकदार नहीं हो सकता है, यह अनुचित होगा।

    क्योंकि मूल्य वृद्धि उन पर भी प्रभाव डालती है और जीविका के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए हमेशा एक निरंतर प्रयास किया जाता है। यह अपेक्षित नहीं है कि मृतक जो बिल्कुल भी सेवा नहीं दे रहा था, उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहेगी। जैसा कि प्रणय सेठी (सुप्रा) में देखा गया है कि यह धारणा है कि उसके स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहने के लिए मानवीय दृष्टिकोण की मौलिक अवधारणा के विपरीत है जो हमेशा गतिशीलता के साथ रहने और समय के साथ आगे बढ़ने और बदलने का इरादा रखता है। इसलिए हमारी राय है कि एक मृतक के मामले में भी जो मृत्यु के समय सेवा नहीं कर रहा था और मृत्यु के समय उसकी कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में होने वाली आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे जैसा कि इस अदालत द्वारा प्रणय सेठी (सुप्रा) के मामले में देखा गया है....।

    अदालत ने यून‌ियन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि निष्पादन की कार्यवाही में दावेदारों ने विवादित निर्णय और आदेश के तहत देय राशि को स्वीकार कर लिया और इसे पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसके बाद दावेदारों को मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील को को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी। अदालत ने माना कि दावेदार याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 7% की दर से ब्याज के साथ कुल 15,82,000 रुपये का हकदार होगा।

    केस शीर्षक: मीना पवैया बनाम अशरफ अली

    सीटेशन: एलएल 2021 एससी 660

    केस नंबर: सीए 6724 ऑफ 2021| 18 नवंबर 2021

    कोरम: जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना


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