मोटर दुर्घटना दावा| आय के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य होने पर न्यूनतम वेतन अधिसूचना पर भरोसा नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

6 Oct 2022 6:33 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जारी एक अधिसूचना मोटर दुर्घटना दावा मामले में मृतक की आय का निर्धारण करने में केवल एक मार्गदर्शक कारक हो सकती है, जब आय के संबंध में सकारात्मक सबूत होते हों तो न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

    इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दावेदारों द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को कम कर दिया था।

    मृतक 25 वर्षीय युवक था, जो ठेकेदार के रूप में आजीविका कमा रहा था। मामले में दावा की गई मासिक आय 50,000 रुपये थी, जबकि ट्रिब्यूनल ने मासिक आय के रूप में 25,000 रुपये की गणना की।

    ट्रिब्यूनल ने कारकों को ध्यान में रखा जैसे कि मृतक 10.03.2014 से वह खरीदे गए ट्रैक्टर के ऋण के लिए 11,550 रुपये मासिक किस्त का भुगतान कर रहा था और 24.03.2015 तक पूरी ऋण देता का भुगतान किया गया था, यानि उसकी मृत्यु के बाद तक; जिस दर पर ईएमआई का भुगतान किया जा रहा था, उसे ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि मृतक को दुर्घटना से पहले कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह की कमाई होनी चाहिए।

    हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल यह तथ्य कि मृतक ने ऋण की किश्तों का भुगतान किया था, इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता है कि धन वास्तव में उसकी आय का प्रतिनिधित्व करता है या मृतक की आय के निर्धारण का आधार बन सकता है।

    हरियाणा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक समय पर हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी तय करते हुए मृतक की आय 7,00 रुपये प्रति माह निर्धारित की और इस आधार पर मुआवजे को कम कर दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ट्रिब्यूनल ने एक उचित दृष्टिकोण का पालन किया था।

    "हमारे विचार में, ट्रिब्यूनल का दृष्टिकोण कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी ठीक है। सारांश कार्यवाही में जहां ट्रिब्यूनल के निर्धारण का दृष्टिकोण कल्याणकारी कानून के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, वहीं यह सही माना गया कि मृतक की आय मासिक आय 25,000 रुपये से कम नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट द्वारा मृतक की मासिक आय को कम करने का कारण पूरी तरह से गुप्त है और इसका कोई औचित्य नहीं है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने आगे कहा,

    "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अधिसूचना केवल उस मामले में एक मार्गदर्शक कारक हो सकती है जहां मृतक की मासिक आय का मूल्यांकन करने के लिए कोई कारक उपलब्ध नहीं है। जहां सकारात्मक सबूत उपलब्ध हो, वहां अधिसूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, खासकर जब इस पर विवाद न हो कि मृतक एक मजदूर था, जैसा कि हाईकोर्ट ने माना था।"

    तद्नुसार, ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल करते हुए अपील की अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: गुरप्रीत कौर और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और अन्य

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एससी) 821

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