Motor Accident Claims : क्या वाहन में बैठा यात्री थर्ड पार्टी पॉलिसी के तहत मुआवज़ा का दावा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा
Shahadat
17 July 2025 4:55 AM

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को इस मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज दिया कि क्या कार में बैठा यात्री बीमा दावों में थर्ड पार्टी पॉलिसी के तहत कवर होता है।
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश को न्यू इंडिया इंश्योरेंस द्वारा चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर दुर्घटना मुआवज़ा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा ऑटो-रिक्शा में सवार एक यात्री को दिए गए मुआवज़ा बरकरार रखा गया था।
रेत के मलबे से टकराने के बाद ऑटो-रिक्शा के पलटने से यात्री की मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मृतक को 'थर्ड पार्टी' मानकर बीमाकर्ता को मुआवज़ा देने का दायित्व सौंपा। हाईकोर्ट ने MACT के इस फैसले को मंजूरी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खंडपीठ ने कहा कि याचिका इस मुद्दे को उठाती है कि "क्या थर्ड पार्टी पॉलिसी के तहत कार में बैठा व्यक्ति कवर होगा और मुआवज़े का हकदार होगा?"
इसने आगे इस मुद्दे पर भी ध्यान दिलाया कि "क्या तीसरे पक्ष में बीमित व्यक्ति, जो प्रथम पक्ष है और बीमाकर्ता, जो द्वितीय पक्ष है, उनके अलावा अन्य सभी व्यक्ति शामिल हैं," इसको एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया।
इसी बात पर गौर करते हुए खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया।
गौरतलब है कि 2022 में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया कि क्या मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति केवल अधिनियम-आधारित पॉलिसी में "तीसरा पक्ष" है (मोहन कृष्णन एस बनाम के. बालासुब्रमण्यम | विशेष अनुमति याचिका (सी) 3433/2020)।
अदालत ने इस शर्त के तहत निष्पादन कार्यवाही पर भी रोक लगा दी कि बीमा कंपनी छह सप्ताह के भीतर MACT के समक्ष अद्यतन ब्याज सहित पूरी मुआवज़ा राशि जमा करे।
Case Details : THE DIVISIONAL MANAGER v. RADHA SANTHOSH & ORS.| SPECIAL LEAVE TO APPEAL (C) NO(S). 17630/2025