बैकलॉग को देखते हुए न्यायपालिका में 50% से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मांग, कॉलेजियम में इसे उठाएंगे: सीजेआई रमाना [वीडियो]
LiveLaw News Network
15 Dec 2021 2:13 PM IST
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक से अधिक हिस्सेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 'वूमन इन लॉ एंड लिटिगेशन' की ओर से जस्टिस हिमा कोहली के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वह महिलाओं के 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का मुद्दा कॉलेजियम के सदस्यों के समक्ष उठाएंगे।
सीजेआई ने कहा,
"कम प्रतिनिधित्व के बैकलॉग के मद्देनजर बेंच पर महिलाओं के 50% से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग पर ध्यान दिया जाता है। मैं कॉलेजियम में अपने भाइयों के साथ आपकी मांग को उठाने का वादा करता हूं।"
उल्लेखनीय है कि सीजेआई एक बार कहा था कि महिलाओं को न्यायपालिका में कम से कम 50% प्रतिनिधित्व की मांग करने का अधिकार है। उस घटना के दौरान, सीजेआई ने कार्ल मार्क्स के एक प्रसिद्ध उद्धरण को यह कहते हुए संशोधित किया था कि "दुनिया की महिलाओं के पास अपनी जंजीरों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है"।
कल उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि कार्ल मार्क्स के उद्धरण पर आधारित इस टिप्पणी के बाद किसी ने सीजेआई पर क्रांति भड़काने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।
सीजेआई ने कहा कि हमारी निचली न्यायपालिका में महिला जजों की संख्या औसतन 30% है। जबकि कुछ राज्यों में महिला जजों की अच्छी संख्या है, कुछ राज्यों में प्रतिनिधित्व कम है।
सीजेआई ने कहा,
"हाईकोर्ट में महिला जजों का प्रतिशत मात्र 11.5% है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 33 जजों में 4 महिला जज हैं।"
सीजेआई ने कहा,
"हम मुख्य न्यायाधीशों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बार जब वे 1-2 नामों की सिफारिश कर रहे हैं तो महिलाओं को अनिवार्य रूप से सूची में शामिल करना होगा। जहां तक दिल्ली का संबंध है, यहां एक अच्छी संख्या है और हम जल्द ही और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं।"
सीजेआई ने कहा कि जब उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में दीक्षांत समारोह में भाग लिया तो देखा कि स्नातक करने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर थी और अधिकांश पदक विजेता महिलाएं थीं।
हालांकि, दुर्भाग्य से, उनमें से अधिकांश पेशे में आने को तैयार नहीं हैं। उनकी प्राथमिकता कानून फर्मों, सिविल सेवाओं आदि हैं।
सीजेआई ने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचा, या उसकी कमी, पेशे में महिलाओं के लिए एक और बाधा है। छोटे कोर्टरूम जो भीड़भाड़ वाले और तंग हैं, टॉयलेट का अभाव, चाइल्ड केअर सुविधाएं आदि सभी बाधाएं हैं। देश के लगभग 22 प्रतिशत न्यायालयों में शौचालय की सुविधा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हिमा कोहिल, दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस रेखा पल्ली, प्रतिभा एम सिंह, सीनियर एडवोकेट मनिंदर आचार्य और रेबेका एम जॉन भी ने समारोह में अपनी बातें कही।
कार्यक्रम का वीडियो