माइनॉरिटी स्कॉलरशिप: सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी हिंद की यूथ विंग की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

9 April 2022 2:24 PM IST

  • माइनॉरिटी स्कॉलरशिप: सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी हिंद की यूथ विंग की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मुसलमानों और ईसाइयों को 80:20 के अनुपात में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप प्रदान करने की सरकारी योजना को रद्द कर दिया था।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के साथ याचिका को टैग किया। पीठ ने 29 अक्टूबर को राज्य की याचिका और उसके आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई।

    सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, अधिवक्ता लुबना नाज, जैमोन एंड्रयूज, अमीन हसन, पियो हेरोल्ड जैमोन, नरेश कुमार और पीए नूर मोहम्मद पेश हुए।

    चुनौती के तहत निर्णय मई, 2021 में हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिया गया। केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 80:20 माइनॉरिटी स्कॉलरशिप योजना पर यह देखते हुए रोक लगा दी कि राज्य सरकार दोनों अल्पसंख्यक समुदाय में इसका समान से वर्गीकरण करना चाहिए। हाईकोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को नवीनतम जनगणना के अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच उनकी जनसंख्या अनुपात के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए।

    चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी शैली की खंडपीठ ने इस योजना को चुनौती देने वाले एक ईसाई व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका (जस्टिन पल्लीवथुक्कल बनाम केरल राज्य) में फैसला सुनाया।

    हाईकोर्ट के निर्देशों को "तर्कहीन" और "गलत" बताते हुए राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप योजना जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति और जस्टिस पलोली मोहम्मद कुट्टी समिति (सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था) की रिपोर्ट के आधार पर की गई।

    राज्य सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट ने पिछड़ेपन के संबंध में किसी भी अध्ययन का पता लगाए बिना सभी अधिसूचित अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप योजना का विस्तार करने का निर्देश देकर "गंभीर त्रुटि" की।

    केस शीर्षक: एकजुटता युवा आंदोलन बनाम जस्टिन पल्लीवथुक्कल और अन्य | एसएलपी (सी) संख्या 6299/2022

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