वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए तय तारीख आगे बढ़ाई

LiveLaw News Network

24 Oct 2020 11:51 AM GMT

  • वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए तय तारीख आगे बढ़ाई

    वित्त मंत्रालय ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए घोषित की गई तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने तारीखों को इस प्रकार बढ़ाया है:

    (ए) करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तय तारीख (उनके भागीदारों सहित) जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है जिनके लिए आयकर अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी, अब वह तारीख 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है।

    (बी) करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो अंतर्राष्ट्रीय / निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है [जिनके लिए अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी) उसे जनवरी, 2021 कर दिया गया है।

    (ग) अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिनके लिए अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 जुलाई, 2020 थी] को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है।

    अधिनियम के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय / निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट सहित विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को भी 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

    COVID-19 के प्रकोप के कारण वैधानिक और विनियामक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं के सामने आ रही चुनौतियों के मद्देनजर सरकार ने 31 मार्च 2020 को कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों के छूट) अध्यादेश, 2020 ('अध्यादेश') को पास किया था, जो अन्य बातों के साथ विभिन्न कर जमा करने की समय सीमाओं को आगे बढ़ाता है।

    अध्यादेश को तब से कराधान और अन्य कानूनों ( कुछ प्रावधानों में संशोधन की छूट के साथ) अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है।

    सरकार ने अध्यादेश के तहत 24 जून 2020, को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अन्य बातों के साथ वित्त वर्ष 2019-20 (एएआर 2020-21) के लिए सभी आयकर रिटर्न के लिए नियत तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया।

    अब मंत्रालय ने उन समयसीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है जो एक बार 24 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार बढ़ा दी गई थीं।

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