लॉकडाउन में फंसे विदेशी नागरिकों को वापस भेजेगा विदेश मंत्रालय, प्रोटोकॉल जारी
LiveLaw News Network
3 April 2020 2:48 PM IST
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद भारत में फंसे विदेशी नगारिकों को उनके देश वापस भेजने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने इस सबंध में गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि कई देशों ने भारत से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभ्यावेदन किया है, विदेश मंत्रालय अभ्यावेदनों पर मामला दर मामला विचार करेगा।
सरकार ने कहा है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को, जिन्हें COVID 19 नेगेटिव पाया गया है, उन्हें ही संबंधित सरकार की ओर से भेजे गए चार्टर्ड प्लेन से वापस जाने की अनुमति दी जाएगी।
विदेश मंत्रालय ने इस सबंध में निम्नलिखित प्रोटोकॉल जारी कियाा है:
I) चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था संबंधित देश की सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार से बातचीत करके करेगी।
ii) भारत छोड़ने से पहले विदेशी नागरिकों का COVID-19 का टेस्ट किया जाएगा। केवल उन विदेशी नागरिकों वापस जाने की अनुमति होगी, जिनमें COVID-19 के लक्षण नहीं होंगे। COVID-19 का लक्षण पाए जाने पर विदेशी नागरिक का उपचार किया जाएगा।
iii) विदेशी नागरिकों के रहने के स्थान से चार्टर्ड प्लेन तक परिवहन की व्यवस्था स्थानीय दूतावास / संबंधित सरकार के वाणिज्य दूतावास करेंगे।
iv) विदेशी नागरिकों के वाहनों के लिए ट्रांजिट पास राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें जारी करेंगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 22 मार्च को सुबह 5.30 बजे से भारत में सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा चुका है।
इसके अलावा, 15 फरवरी के बाद से भारत आने वाले सभी यात्रियों को, वह किसी भी देश कि नागरिक हों, क्वारंटाइन किया जा रहा है। यदि ऐसे यात्रियों को क्वारंटाइन अवधि के बाद COVID 19 नेगेटिव पाया जाता है, तो निम्न प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है:
I) COVID-19 नेगेटिव पाए जाने पर व्यक्ति को क्वारंटाइन से मुक्त कर दिया जाएगा, हालांकि यदि किसी समूह का एक व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है तो समूह के किसी भी व्यक्ति को मुक्त नहीं किया जाएगा।
ii) ऐसे व्यक्तियों को अपने घर, अपने परिवार/ रिश्तेदारों/ मित्रों के घर या होटल आदि खुद परिवहन की व्यवस्था करके जाना होगा।
iii) ऐसे व्यक्तिओं के वाहनों के आवागमन के लिए ट्रांजिट पास, वो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार जारी करेगी, जहां वे क्वारंटाइन किए गए हैं।
iv) ट्रांजिट पास निर्धारित मार्ग और निर्दिष्ट वैधता के लिए ही जारी किया जाएगा।
v) राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ट्रांजिट रूट पर ट्रांजिट पास की अनुमति देंगे।
vi) ऐसे व्यक्ति को घर लौटने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा।
vii) क्ववारंटाइन किए गए व्यक्तियों का विवरण, उन सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के साथ साझा किया जाएगा, जहां उनका आवास होगा।