जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा, पीएमएलए फैसले में एक अलग दृष्टिकोण रखता; चुनिंदा अभियोजन द्वारा असहमति को दबाने की रणनीति का मुद्दा उठाया
Avanish Pathak
16 Aug 2022 4:12 PM IST
भारत के 76 वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को बरकरार रखने वाले फैसले में शायद एक अलग दृष्टिकोण लिया होता।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की वैधता को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की शुद्धता और प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर जज ने कहा, "शुरुआत में, मुझे आपको यह बताना होगा कि मैं जजों या जजमेंट के पीछे के दर्शन की आलोचना नहीं करने जा रहा हूं। मुझे बहुत स्पष्ट होना चाहिए, मेरा एक अलग दृष्टिकोण हो सकता था। मैंने जजमेंट पढ़ा है और विभिन्न कानूनी विद्वानों और सेवानिवृत्त जजों द्वारा इसकी आलोचना भी पढ़ी है।"
न्यायाधीश ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि निकेश शाह के मामले में अदालत का एक पूर्व निर्णय था, जिसमें अदालत ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 को मनमाना और अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन में घोषित किया था।
पीएमएलए फैसले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट को एफआईआर के बराबर नहीं होने के न्यायालय के निष्कर्ष पर, न्यायाधीश ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वे नहीं जानते कि वे आरोपी हैं या गवाह हैं या उनकी आवश्यकता क्यों है?
असंतुष्टों के खिलाफ चयनात्मक अभियोजन
जस्टिस राव ने कहा कि कभी-कभी सरकार आलोचनात्मक आवाजों को दबाने या बदनाम करने के लिए चुनिंदा रूप से असंतुष्टों पर मुकदमा चलाती है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की पहले कार्य करने की आदत के परिणामस्वरूप कई एफआईआर सामने आई हैं।
"पहले कार्रवाई करने और बाद में मामला बनाने की राज्य की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज करने और आपराधिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। कभी-कभी जांच एजेंसियों ने अपने दिमाग को लागू किए बिना, यहां तक कि यह आकलन किए बिना कि क्या कथित अधिनियम आईपीसी या अन्य वास्तविक दंडात्मक कृत्यों के तहत अपराध के न्यूनतम अवयवों को पूरा करता है, आपराधिक प्रक्रिया की शुरुआत की है।"
इसके अलावा, रिटायर्ड जज ने आर्टिकल 14 द्वारा शुरू किए गए एक डेटाबेस पर भी भरोसा किया, जो एक शोध और रिपोर्ताज पहल थी, जिसमें बताया गया था कि 2010-2021 के बीच राजद्रोह के लगभग 13,000 मामले थे और बताया गया कि उनमें से केवल 126 लोगों का ही ट्रायल समाप्त हो पाया और उसमें से 13 को राजद्रोह के द्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया, जो इस तरह के आरोपों का सामना करने वालों का 0.1% है।
जस्टिस राव द लीफलेट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसका शीर्षक था "लाइफ एंड लिबर्टी: इंडिया एट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस"।
अपने संबोधन के दौरान, जस्टिस राव ने विभिन्न विषयों को छुआ, जिसमें जमानत कैसे नियम है और जेल अपवाद है, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनका रुख और और न्यायपालिका में उनका विश्वास शामिल है।
भारतीय जेलें विचाराधीन कैदियों से भरी पड़ी हैं
यह दोहराते हुए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, जस्टिस राव ने कहा कि यह एक निर्विवाद वास्तविकता है कि भारत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की भरमार है।
सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई की ओर इशारा करते हुए जस्टिस राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के साथ-साथ अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41 ए का अनुपालन न करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा उस मामले में कोर्ट ने नोट किया था कि अधिकांश विचाराधीन कैदियों को संज्ञेय अपराध, जिसमें सात साल या उससे कम की सजा हो सकती है, पंजीकरण के बावजूद गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है।