Unlock 2 : गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मेट्रो रेल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
LiveLaw News Network
29 Jun 2020 10:37 PM IST
MHA Issues Unlock 2 Guidelines : Schools, Colleges, Cinema Halls, Gymns, Metro Rail Etc., Shut Till July 31
गृह मंत्रालय ने सोमवार को "अनलॉक 2" के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने 31 जुलाई तक कंटेंनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन का विस्तार किया।
कंटेंनमेंट क्षेत्र के बाहर, निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा:
* स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति और प्रोत्साहित किया जाएगा।
* केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।
* यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, MHA द्वारा अनुमति के अलावा।
* मेट्रो ट्रेन।
* सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल,
* इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
* सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य मण्डली।
उपरोक्त गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तारीखें अलग से तय की जाएंगी।
रात का कर्फ्यू
रात का कर्फ्यू पूरे देश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
ये दिशानिर्देश केंद्रीय गृह सचिव द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की क्षमता में अधिनियम की धारा 10 (2) (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
31 मई को केंद्र ने "अनलॉक 1" चरण की घोषणा की थी, जिसमें 8 जून से रोकथाम क्षेत्रों के बाहर धार्मिक स्थानों, रेस्तरां, होटल, शॉपिंग मॉल आदि को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी।
COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से देश भर में लगाए गए चार-चरण के पूर्ण लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक 1 किया था।