पार्टी के नाम में महज 'मुस्लिमीन' शब्द मतदाताओं से धर्म के आधार पर अपील के समान नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट में AIMIM ने कहा

Shahadat

31 Jan 2023 12:25 PM IST

  • पार्टी के नाम में महज मुस्लिमीन शब्द  मतदाताओं से धर्म के आधार पर अपील के समान नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट में AIMIM ने कहा

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ने जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें उन राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए चुनाव-चिह्न और नाम रद्द करने के लिए जनहित याचिका का विरोध किया गया, जो अपने नाम पर धर्म का उपयोग कर रहे हैं या अपने चुनाव-चिह्न में धार्मिक अर्थ ले रहे हैं।

    AIMIM का दावा है कि पार्टी के नाम में केवल 'मुस्लिमीन' शब्द का उल्लेख धर्म के आधार पर मतदाताओं से कोई विशेष अपील नहीं कर सकता है। इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

    पार्टी ने एडवोकेट अभिषेक जेबराज के माध्यम से दायर जवाबी हलफनामे में कहा,

    "धर्म के आधार पर मतदाताओं से किसी विशेष अपील के अभाव में प्रतिवादी 16 नंबर 3 के नाम के हिस्से के रूप में किसी विशेष धर्म के नाम का उपयोग स्वत: ही धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।"

    जवाब में कहा गया कि AIMIM के संविधान में इसके सदस्यों को धर्म के नाम पर वोट मांगने का जिक्र या निर्देश नहीं है। बल्कि, इसकी सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए उनकी जाति, पंथ या धर्म के बावजूद खुली है और 60 साल पुरानी पार्टी का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्गों के सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार की रक्षा करना है। विशेष रूप से हैदराबाद और इसके आसपास के क्षेत्र में।

    पार्टी का दावा है कि वह अन्य कल्याणकारी उपायों को भी करने के लिए तैयार है, जैसे समाज के भीतर शिक्षा को बढ़ावा देना आदि।

    हलफनामा में आगे कहा गया,

    "इसलिए इन तथ्यों के आलोक में सबसे पहले याचिकाकर्ता स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने आरओपीए के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया। दूसरा, याचिकाकर्ता किसी भी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख करने में विफल रहता है, जहां प्रतिवादी नंबर 3 ने आरओपी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।"

    पार्टी ने आगे कहा कि जनहित याचिका प्रेरित है और याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी राजनीतिक दलों के साथ अपने जुड़ाव का खुलासा करने में विफल रहे।

    ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार,

    "याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी) के पूर्व सदस्य हैं और उन्होंने लखनऊ में कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से वर्ष 2008 में निगम चुनाव लड़ा और जीता था।

    यह प्रस्तुत किया गया,

    याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य राजनीतिक दल के करीबी के रूप में जाना जाता है।"

    यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता कई विवादों में फंसा हुआ है और हाल ही में कई एफआईआर के सिलसिले में न्यायिक कस्टडी में है।

    हलफनामा में कहा गया,

    "जबकि पूरी याचिका अभद्र भाषा के घोषणापत्र से ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि रिट याचिका के रूप में है, यानी याचिका की भाषा के साथ-साथ इसमें बताए गए असत्यापित तथ्य दो समुदायों के बीच गैर-मौजूदा विभाजन पैदा करने के प्रयास की तरह प्रतीत होते हैं।"

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