केवल करेंसी नोटों की बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध कायम करने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

4 Feb 2021 4:45 AM GMT

  • केवल करेंसी नोटों की बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध कायम करने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल करेंसी नोटों का क़ब्ज़ा या बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध कायम करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    आरोप साबित करने के लिए, यह उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से रिश्वत के रूप में जानते हुए ये पैसा स्वीकार किया।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक व्यक्ति को सजा देने के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा।

    इस मामले में, आरोपी, जो मदुरै नगर निगम का सेनेटरी इंस्पेक्टर था, को ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आरोपी को दोषी ठहराया।

    अपील में, रिकॉर्ड पर सबूत का ध्यान रखते हुए, पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की रकम और सेल फोन की मांग और स्वीकृति उचित संदेह से परे साबित नहीं होती है।

    न्यायालय ने कहा :

    "यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल बरामदगी ही अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन के आरोप को साबित नहीं कर सकती है। सीएम गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय ( 2009) 3 SCC 779 और बी जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 SCC 55 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों को संदर्भ बनाया जा सकता है। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13 (1) (डी) (i) और (ii) के तहत मामले पर विचार किया गया, जिसमें यह दोहराया गया है कि आरोप साबित करने के लिए, यह उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से रिश्वत के रूप में जानते हुए धन स्वीकार किया है। अवैध घूस के लिए मांग के सबूत की अनुपस्थिति और करेंसी नोटों का क़ब्ज़ा या वसूली इस तरह के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त निर्णयों में यह भी कहा गया है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान भी अवैध घूस की मांग और स्वीकृति के बाद ही लिया जा सकता है। ये भी काफी अच्छी तरह से तय है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में निर्दोषता का शुरुआती अनुमान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज बरी होने से दोगुना हो जाता है। "

    अदालत ने यह भी नोट किया कि, इस मामले में, ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्ति को बरी करने की दर्ज खोज एक "संभावित दृष्टिकोण" है और इसलिए उच्च न्यायालय को दोषमुक्त करने के लिए बरी किए गए फैसले को उलटना नहीं चाहिए था।

    बेंच ने कहा :

    "यदि ट्रायल कोर्ट का" संभव दृष्टिकोण "उच्च न्यायालय के लिए सहमति वाला नहीं है, तब भी ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए ऐसे" संभावित दृष्टिकोण "को अंत: क्रिया के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। आगे यह भी आयोजित किया गया है कि जहां तक ट्रायल कोर्ट का यथोचित रूप से दृष्टिकोण हो सकता है , चाहे हाईकोर्ट उसके साथ सहमत हो या न हो, ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अंत: क्रिया नहीं जा सकती है और ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण पर हाईकोर्ट भी रोक नहीं लगा सकता है "

    उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा :

    "अभियोजन की ओर से जांच किए गए मुख्य गवाहों के बयानों में हमारे द्वारा ऊपर दिए गए विरोधाभासों के मद्देनज़र, हम इस विचार से हैं कि अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत राशि और सेल फोन की मांग और स्वीकृति, उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज बरी किए गए रिकॉर्ड पर इस तरह के साक्ष्य के संबंध में एक "संभावित दृष्टिकोण" है, जिस पर उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द करने के लिए फिट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा दर्ज करने से पहले, अदालतों को साक्ष्य की जांच करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोग पर दोष सिद्धि दर्ज किए जाने के बाद, यह व्यक्ति पर सेवा प्रदान करने के गंभीर परिणामों के अलावा समाज में एक सामाजिक कलंक भी लगा देता है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है या नहीं, कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं हो सकता है और प्रत्येक मामले को रिकॉर्ड पर दर्ज साक्ष्य के संबंध में उसकी योग्यता के आधार पर आंका जाना चाहिए।"

    मामला : एन विजयकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य [ क्रिमिनल अपील संख्या 100-101/ 2021]

    पीठ : जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह

    वकील: सीनियर एडवोकेट एस नागामुथु, एडवोकेट एम योगेश कन्ना

    उद्धरण: LL 2021 SC 59

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