केवल अनुबंध का उल्लंघन करने भर से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

28 March 2022 10:22 AM GMT

  • केवल अनुबंध का उल्लंघन करने भर से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि अनुबंध का उल्लंघन करने भर से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में एक अपराध नहीं है और हर्जाने के सिविल दायित्व को जन्म देता है।

    जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, "ऐसे मामले में भी जहां आरोपी की ओर से अपना वादा निभाने में विफलता के के आरोप लगाए जाते हैं, वादा करने के समय सदोष इरादे (culpable intention) की अनुपस्थिति में आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई अपराध किया गया नहीं कहा जा सकता है।"

    इस मामले में, शिकायतकर्ता ने 2.5 करोड़ रुपये का निवेश किया था, ‌जिसकी एवज में 2,50,000 के इक्विटी शेयर जारी किए गए थे, जिसने अंत में एक समझौता ज्ञापन का रूप ‌लिया। मामले में आरोप लगाते हुए कि आरोपी ने इस एमओयू का उल्लंघन किया, तीन शिकायतें दर्ज की गईं। सबसे पहली शिकायत, जो एफआईआर दर्ज करने के लिए सीजेएम, तीस हजारी कोर्ट दिल्ली के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक निजी शिकायत थी, उसे वापस ले ‌लिया गया।

    दूसरी शिकायत कंपनी अधिनियम धारा 68 सहपठित धारा धारा 200 सीआरपीसी के तहत सीएमएम, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्‍ली के समक्ष दायर की गई है; जो लंबित है। तीसरी शिकायत पीएस बोबाजार, सेंट्रल डिवीजन, कोलकाता में की गई, जिसे अंततः धारा 406, 420, 120बी आईपीसी के तहत एफआईआर नंबर 168 के रूप में दर्ज किया गया। आरोपी ने कोलकाता में दर्ज एफआईआर को कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि एफआईआर से प्रकट होता है कि पक्षों के बीच विचाराधीन लेन-देन विशुद्ध रूप से बिक्री लेनदेन था या जिसे वाणिज्यिक लेनदेन कहा जा सकता है, इसलिए धोखाधड़ी का प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने एक विशिष्ट आरोप लगाया कि उसने आरोपी व्यक्तियों को कंपनी में शेयर आवंटित करने के झूठे वादे पर 2.50 करोड़ अलग किया था। 29.02.2008 को आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक झूठा बयान दिया गया था कि शिकायतकर्ता को शेयर आवंटित किए गए थे।

    धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के लिए आवश्यक सामग्री पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा,

    इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में एक अपराध नहीं है और नुकसान के सिविल दायित्व को जन्म देता है। हालांकि, जैसा कि इस अदालत ने हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार और अन्य में अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बीच का अंतर आयोजित किया था, जो कि अपराध है, ठीक है। जबकि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है, धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा धोखाधड़ी के अपराध का आधार है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत अपीलकर्ताओं के बेईमान या कपटपूर्ण इरादे का खुलासा नहीं करती है...

    अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने यह भी देखा कि कोलकाता में शिकायत दर्ज करना आरोपी को परेशान करने का एक तरीका था क्योंकि कोलकाता में क्षेत्राधिकार के मुद्दे के अलावा सभी आवश्यक तथ्यों के साथ दिल्ली में शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

    मामला

    विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 305 | CrA 463 OF 2022 | 22 March 2022

    कोरम: जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और कृष्ण मुरारी

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