'मेडिकल की पढ़ाई बेकार जाएगी': सुप्रीम कोर्ट ने एसटी सर्टिफिकेट कैंसल होने वाले कैंडिडेट को दी राहत

Shahadat

22 Nov 2025 8:18 PM IST

  • मेडिकल की पढ़ाई बेकार जाएगी: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी सर्टिफिकेट कैंसल होने वाले कैंडिडेट को दी राहत

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल स्टूडेंट को उसकी MBBS की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दी, जबकि उसका एसटी (शेड्यूल्ड ट्राइब) सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जा रहा था, क्योंकि उसने कार्रवाई पेंडिंग रहने के दौरान ही कोर्स पूरा कर लिया था।

    हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उसे एसटी कैटेगरी के तहत कोई और फायदा नहीं मिलेगा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी के उस ऑर्डर को सही ठहराया गया था, जिसमें उसके शेड्यूल्ड ट्राइब 'मनेरवरलू' के ट्राइब सर्टिफिकेट को ज़ब्त और इनवैलिड कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने रेस्पोंडेंट नंबर 3 - एक मेडिकल कॉलेज में शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए रिज़र्व सीट पर इस आधार पर एडमिशन लिया कि वह मनेरवरलू ट्राइब से है। स्क्रूटनी कमेटी के सामने कार्रवाई पेंडिंग रहने के दौरान, उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की।

    इसके बाद स्क्रूटनी कमेटी ने उनके शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का दावा खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सुधांशु एस चौधरी की इस बात पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने जनरल कैटेगरी के तहत देय फीस का पूरा पेमेंट कर दिया था। इसलिए अलॉटमेंट पूरा होने के बाद सीट दोबारा अलॉट नहीं की जा सकती।

    इस पर विचार करते हुए बेंच ने कहा,

    "अगर उसे सुरक्षा नहीं दी गई तो उसकी कीमती मेडिकल पढ़ाई बेकार हो जाएगी।"

    इस तरह कोर्ट ने उसे अपनी मेडिकल पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त दी।

    बेंच ने कहा:

    "हम याचिकाकर्ता की पढ़ाई को बचाने के पक्ष में हैं। इसलिए MBBS डिग्री के लिए याचिकाकर्ता की पढ़ाई सुरक्षित रहेगी। हालांकि, यह साफ किया जाता है कि याचिकाकर्ता इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से होने के आधार पर किसी भी फायदे का दावा नहीं करेगा।"

    Case Details : VEDKUMAR v. THE STATE OF MAHARASHTRA & ORS.| Special Leave to Appeal (C) No(s). 26461/2024

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