एमबीबीएस : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल के फैसले के खिलाफ छात्रों की याचिका खारिज की

Shahadat

18 Oct 2022 10:02 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मेडिकल कॉलेज में पिछले दरवाजे से एडमिशन के आरोप में छात्रों का एडमिशन रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (अब राष्ट्रीय मेडिकल आयोग) द्वारा पारित निर्वहन आदेश बरकरार रखा गया।

    जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ एनएमसी की ओर से पेश हुए एडवोकेट गौरव शर्मा से सहमत थे कि आक्षेपित आदेश सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

    खंडपीठ ने कहा,

    "यह हमारे हस्तक्षेप का मामला नहीं है।"

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की खंडपीठ ने मई, 2022 में नोटिस जारी करते हुए नोट किया कि संस्थान एडमिशन से संबंधित कानूनी ढांचे की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर छात्रों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

    उन्होंने कहा,

    "कॉलेज छात्रों को भर्ती करते रहते हैं, वे एमसीआई के आदेश का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनुमति देने के लिए कहते हैं, वे अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि मामला 4-5 साल से लंबित है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम लगभग आधा दर्जन मामले ऐसे देखते हैं ...हमें एहसास है कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 4.5 साल बीत चुके हैं। यही समस्या है।"

    छात्र-याचिकाकर्ता की ओर से सोमवार को सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने प्रस्तुत किया कि संबंधित छात्र नीट उत्तीर्ण हैं और उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के बाहर एडमिशन नहीं दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉलेज काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने सेंट्रल काउंसलिंग में हिस्सा लिया। उन्हें तभी एडमिशन दिया गया जब राज्य द्वारा रिक्तियों को अंत तक नहीं भरा गया। पीठ को यह भी अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता-छात्र संबंधित कॉलेज में मेडिकल एजुकेशन के 4.5 वर्ष पहले ही पूरा कर चुके हैं।

    उन्होंने कहा,

    "उन्होंने लगभग 4.5 साल पूरे किए हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। हमारे मामले में वास्तव में सेंट्रल काउंसलिंग हुई है। ये छात्र नीट पास हैं और अंतिम तिथि पर 5 रिक्तियां थीं।"

    कौल ने कहा कि इसी तरह अन्य मेडिकल कॉलेज में स्थित छात्रों को भी अनुमति दे दी गई, जिन्हें अंततः एनएमसी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया।

    इस संबंध में उन्होंने कहा,

    "किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में समान रूप से स्थित 5 छात्रों को एमसीआई ने अनुमति दे दी। जब ऐसी ही स्थिति में आपने दूसरों को दोषमुक्त किया है..."

    यह दावा किया गया कि एनएमसी ने समान स्थिति वाले छात्रों के साथ अलग व्यवहार करने के कारणों की व्याख्या नहीं की, जबकि कानून में उन लोगों की परिकल्पना की गई है जो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार के हकदार हैं।

    संबंधित मेडिकल कॉलेज की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने प्रस्तुत किया कि कॉलेज ने मेडिकल एजुकेशन निदेशालय (डीएमई) निदेशालय को लिखा कि काउंसलिंग के अंत में 5 रिक्तियां थीं और अदालत के सुझाव पर विचार करते हुए कि कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए। कोई जवाब नहीं मिलने पर याचिकाकर्ताओं का नामांकन किया गया।

    कौल ने याचिकाकर्ताओं के एडमिशन की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चौथी काउंसलिंग तक संबंधित कॉलेज केवल सामान्य योग्यता सूची और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित सामान्य परामर्श के अनुसार हुआ। चार राउंड खत्म होने के बाद 127 सीटें थीं। डीएमई ने भेजी 125 अभ्यर्थियों की सूची दो रिक्तियां थीं। अंतिम तिथि यानी 7 जून को तीन और छात्रों ने विकल्प चुना, इस प्रकार रिक्तियां 5 थीं। कॉलेज ने डीएमई को रिक्तियों के बारे में लिखा और यहां तक ​​कि डीएमई को उम्मीदवारों के नाम सुझाने के लिए कहा। डीएमई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए याचिकाओं को नामांकित किया गया।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा,

    "आपने कॉलेज को कितना भुगतान किया है?"

    कौल ने जवाब दिया,

    "स्टटूटोरी फीस 7-8 लाख/वर्ष है, मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया।"

    जज ने कॉलेज से पूछा,

    "मेहता, क्या आप उन्हें नियमित करने के लिए प्रति छात्र एक करोड़ रुपये का जुर्माना देने को तैयार होंगे।"

    मेहता ने प्रस्तुत किया,

    "मुझे निर्देश लेना होगा, एक करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि है।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ की राय थी,

    "यह सीधे (एडमिशन) बिल्कुल नहीं है।"

    छात्रों द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए एनसीएम के वकील शर्मा ने तर्क दिया कि दाखिले अंतिम तिथि पर नहीं किए गए, बहुत बाद में सितंबर में हुए। उन्होंने यह भी कहा कि सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा कि जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा कर रहे हैं, छात्रों को कोर्स जारी रखने की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश है। इस बात पर जोर दिया गया कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता और कॉलेज करीब 5 साल से धरने पर बैठे। शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हैं, जिसमें यह माना गया कि ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए, खासकर जब वे बदनीयत से न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं।

    बेंच ने माना,

    "हर कोई 5 साल तक चुपचाप बैठा रहा। एडमिशन रद्द 2016 में हुआ और आपने 2018 तक इंतजार किया और फिर रिट याचिका दायर की।"

    कौल के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने एडमिशन रद्द करने की सूचना के 3 महीने के भीतर कानूनी उपाय की मांग की थी।

    शैक्षणिक वर्ष 2016-2017 के लिए नीट-यूजी 01.04.2016 को आयोजित किया गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल कॉलेजों ने अपना विज्ञापन जारी किया और इसके द्वारा आयोजित काउंसलिंग के आधार पर छात्रों को भर्ती किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​याचिका में कहा कि छात्रों को राज्यों द्वारा आयोजित केंद्रीकृत परामर्श प्रक्रिया के आधार पर निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। उन कार्यवाही में वचन दिया गया कि सरकारी और निजी संस्थानों की सभी सीटें भरी जाएंगी और कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी। याचिकाकर्ताओं ने यहां राज्य के साथ रजिस्ट्रेशन कराया और काउंसलिंग में भाग लिया।

    प्रतिवादी-कॉलेज ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया। 127 सीटों में से इसकी 125 सीटें भर चुकी थीं और 2 सीटें खाली रह गई थीं। 07.10.2016 को यानी ऑफलाइन/मैनुअल काउंसलिंग के अंतिम दिन तीन छात्रों को आवंटित सीटों को वापस ले लिया गया।

    इस प्रकार, कॉलेज कुल 5 रिक्तियों के साथ छोड़ दिया गया। कॉलेज प्रबंधन ने डीएमई (मेडिकल शिक्षा निदेशालय) को पत्र लिखकर 5 खाली सीटों की जानकारी दी। कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर कॉलेज ने आगे बढ़कर याचिकाकर्ताओं को सीटें आवंटित कर दीं, जो प्रतीक्षा सूची में थे। आखिरकार, एमसीआई ने याचिकाकर्ता के दाखिले रद्द कर दिए, जिन्होंने एक बार इसके बारे में अवगत कराया, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    एकल न्यायाधीश ने बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार की केंद्रीकृत परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती नहीं किया गया। डिवीजन बेंच ने अब्दुल अहद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले के आधार पर एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की, जिसमें काउंसलिंग प्रक्रिया के बिना एडमिशन दिया गया।

    हाईकोर्ट से पहले याचिकाकर्ताओं ने सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 40/2018 पर भरोसा किया, जिसमें इस तथ्य पर विचार करते हुए कि छात्रों की गलती नहीं है, एमसीआई का बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया। उसी पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि निर्णय में कहा गया कि यह मिसाल नहीं बनेगा।

    [केस टाइटल: राहुल सोनी और अन्य बनाम एमसीआई और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 20300/2021]

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