MBBS स्पोर्ट्स कोटा मामले में अंतरराष्ट्रीय नाविक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Praveen Mishra

1 Sept 2025 6:13 PM IST

  • MBBS स्पोर्ट्स कोटा मामले में अंतरराष्ट्रीय नाविक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) के 25 अगस्त के आदेश के खिलाफ भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल नाविक पर्ल मिलिंद कोलवलकर द्वारा दायर याचिका में आज (1 सितंबर) को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने गोवा राज्य सरकार के एक फैसले को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया, जिसमें खेल कोटा के तहत पात्र मेधावी खिलाड़ियों को स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के बच्चों के तहत खाली सीटें आवंटित की गई थीं।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने नोटिस जारी किया।

    हाईकोर्ट ने 25 अगस्त के एक आदेश में एक अगस्त के सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें पात्र मेधावी खिलाड़ियों को उक्त आवंटन किया गया था। याचिकाकर्ता नीट (यूजी) 2025 में खेल कोटे के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है। हालांकि, इस फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि यह मनमाना था और प्रवेश प्रक्रिया के बीच में नियमों को बदलने के समान था।

    अब याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हाईकोर्ट का निर्णय गलत है क्योंकि यह ध्यान देने में विफल रहता है कि गोवा खेल नीति, 2009 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए स्नातक छात्रों के सभी स्तरों में 3% सीटों के आरक्षण के प्रावधान शामिल थे, जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीते हैं।

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