मास्टर ऑफ रोस्टर का कामकाज पहले 3 जजों द्वारा देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा
LiveLaw News Network
24 Feb 2024 4:29 PM IST
आईएसआईएल, दिल्ली में न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) द्वारा आयोजित सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कुरियन जोसेफ ने सुझाव दिया कि मास्टर ऑफ रोस्टर के कामकाज को शीर्ष अदालत के कम से कम पहले तीन जजों द्वारा निपटाया जाना चाहिए, यदि पांच नहीं...उन्होंने कहा, इसके अलावा, जब विशेष रूप से संवैधानिक महत्व के मामलों के लिए पीठों का गठन किया जाए तो विविधता हो- कम से कम क्षेत्रीय और लैंगिक आधार पर।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व जजों, सीनियर एडवोकेटों की एक सभा को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा, "जनता के मन में यह धारणा है कि मास्टर ऑफ रोस्टर के कामकाज को उस तरह से नहीं संभाला जाता है जिस तरह से इसे संभाला जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "अब, सुप्रीम कोर्ट में चलन यह है कि अगर कोई मामला किसी पीठ के समक्ष रखा जाता है, तो लोग अनुमान लगा सकते हैं कि परिणाम क्या होगा।"
सीजेएआर द्वारा आयोजित सेमिनार का संचालन विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सह-संस्थापक आलोक प्रसन्ना ने किया।
संबोधन की शुरुआत में जस्टिस जोसेफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च हैं। फिर भी, उच्च न्यायालय समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए, हालांकि कुछ समितियां हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों की तरह कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है।
ऐसा प्रतीत होता है कि जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर उन्होंने कटाक्ष किया था, जहां उन्होंने कहा था कि वह समलैंगिक जोड़ों के सिविल यूनियन के पक्ष में अपने अल्पमत के फैसले पर कायम हैं क्योंकि कभी-कभी यह "विवेक का वोट" होता है, जस्टिस जोसेफ ने रेखांकित किया कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दायित्व संविधान और कानूनों को कायम रखना है। उन्होंने कहा, "[एक न्यायाधीश का] विवेक संवैधानिक विवेक है...यह उसकी विचारधारा या संरक्षकों द्वारा नहीं बनता है जिन्होंने उसे उस पद तक पहुंचने में मदद की है...वह संविधान का विवेक रक्षक है। वह जो करता है वह केवल संविधान को कायम रखने के लिए करता है।"
उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण की याचिका पर शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें पीठों के गठन और मामलों के आवंटन में सीजेआई की शक्तियों के विनियमन की मांग की गई थी। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीजेआई 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' थे और यह निर्देश देने से इनकार कर दिया था कि मामलों की सूची पहले पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए।
जस्टिस जोसेफ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी सीजेआई मनमानी करता है, लेकिन ऐसी धारणा हो सकती है। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के समय की गई टिप्पणी को याद करते हुए कहा, "सर्वोच्च न्यायालय में रिमोट कंट्रोल की भी धारणा है।"
यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संविधान के संरक्षक के रूप में माना और कल्पना की गई है, न्यायाधीश ने आगे कहा कि सीजेआई को मामलों की सूची और न्यायाधीशों को अलग करने पर संवेदनशील तरीके से फैसला करना होगा, "हालांकि यह सनसनीखेज हो गया है"।