'बच्चे के नाबालिग होने पर तय की गई शादियां स्वतंत्र पसंद का उल्लंघन करती हैं': सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया
Shahadat
18 Oct 2024 12:59 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (PCMA), 2006 में संशोधन करके बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने पर विचार करने का सुझाव दिया। PCMA बाल विवाह से संबंधित नहीं है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसका उपयोग अधिनियम के तहत दंड से बचने के लिए किया जा सकता है।
PCMA को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों वाले अपने फैसले में कोर्ट ने कहा,
"बच्चे के नाबालिग होने पर तय की गई शादियां स्वतंत्र पसंद, स्वायत्तता, एजेंसी और बचपन का उल्लंघन करती हैं। यह उन्हें परिपक्व होने और एजेंसी का दावा करने की क्षमता विकसित करने से पहले उनके जीवन साथी की पसंद से वंचित कर देती है।"
कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDEW) जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियां बाल विवाह के खिलाफ प्रावधान करती हैं।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा,
"संसद बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने पर विचार कर सकती है, जिसका उपयोग PCMA के तहत दंड से बचने के लिए किया जा सकता है। जबकि मंगेतर बच्चा किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा हो सकता है, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए लक्षित उपायों की आवश्यकता है।"
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर जनहित याचिका पर निर्णय सुना रही थी, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की गई।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए निर्णय में केवल अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
निर्णय में कहा गया,
"हमें अभियोजन को हतोत्साहित करने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए। हालांकि, हमारा उद्देश्य बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए बिना केवल अभियोजन को बढ़ाना नहीं होना चाहिए।"
निर्णय में परिवारों और समुदायों पर अपराधीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जागरूकता पैदा करने के लिए "समुदाय-संचालित दृष्टिकोण" पर जोर दिया गया।
केस टाइटल: सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन और अन्य बनाम यूओआई और अन्य. डब्ल्यूपी(सी) नंबर 1234/2017