मणिपुर हिंसा | हम राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं चला सकते; इसे निर्वाचित सरकार को संभालना है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

10 July 2023 3:28 PM IST

  • मणिपुर हिंसा | हम राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं चला सकते; इसे निर्वाचित सरकार को संभालना है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपनी सीमाओं पर जोर दिया और रेखांकित किया कि अदालत कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि यह निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

    न्यायालय ने आगे आगाह किया कि उसके समक्ष की कार्यवाही को हिंसा को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और वकीलों से विभिन्न जातीय समूहों के खिलाफ आरोप लगाने में संयम बरतने को कहा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने मणिपुर राज्य द्वारा दायर नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिकाकर्ताओं से स्थिति को कम करने के लिए "ठोस सुझाव" लाने के लिए कहा और मामले को आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी - एक, मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली द्वारा दायर याचिका, जिसमें भारतीय सेना द्वारा कुकी जनजाति की सुरक्षा की मांग की गई; दो, मणिपुर विधानसभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति (एचएसी) के अध्यक्ष दिंगांगलुंग गंगमेई द्वारा दायर याचिका, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने के मणिपुर हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई। गौरतलब है कि मैतेई को एसटी दर्जे से जुड़े मुद्दे के कारण राज्य में दंगे भड़क उठे थे।

    पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य से इस साल मई के आखिरी हफ्ते में राज्य में समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़पों की वर्तमान स्थिति के संबंध में अपडेट स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

    अपडेट स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए एसजी मेहता ने कहा,

    "हम इस पक्ष में जनता के लिए हैं...याचिकाकर्ता इस मामले को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ उठा सकता है, क्योंकि किसी भी गलत सूचना से राज्य में स्थिति बिगड़ सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के काफी प्रयासों के बाद चीजें सामान्य हो रही हैं।"

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेटस रिपोर्ट पर नजर डालने के बाद सीनियर एडवोकेट डॉ. कॉलिन गोंसाल्वेस को संबोधित किया, जो मणिपुर ट्राइबल फोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा,

    "मिस्टर गोंसाल्वेस, स्टेटस रिपोर्ट पर नजर डालें। ठोस सुझावों के साथ यहां आएं, हम उन्हें एसजी को देंगे, उन्हें उस पर विचार करने के लिए कहें। उन्हें कल तक तैयार करें।"

    हालांकि, डॉ. कॉलिन गोंसाल्वेस ने राज्य के दावों पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए आश्वासनों के बावजूद हिंसा कम नहीं हुई। मई के मध्य में जहां मौत का आंकड़ा 10 था, वहीं अब राज्य के आश्वासन के बावजूद यह 110 हो गया है।

    सीजेआई ने जवाब दिया,

    "आपका संदेह हमें कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यह केंद्र और राज्य के अधीन है।"

    गोंसाल्वेस के इस कथन पर कि हर कोई राज्य में कुकी जनजाति के खिलाफ है, सीजेआई ने दोहराया कि अदालती कार्यवाही का उपयोग हिंसा को बढ़ाने या राज्य में मौजूदा समस्याओं को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कानून की व्याख्या तक ही सीमित थी और मामले के विशिष्ट तौर-तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

    उन्होंने कहा,

    "हम नहीं चाहते कि इस कार्यवाही का उपयोग राज्य में मौजूद हिंसा और अन्य समस्याओं को और बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाए। हम सुरक्षा तंत्र या कानून व्यवस्था नहीं चलाते हैं। यदि आपके पास सुझाव हैं तो हम ले सकते हैं। आइए नहीं इसे पक्षपातपूर्ण मामले के रूप में देखें, यह मानवीय मुद्दा है।"

    हालांकि, गोंसाल्वेस ने अपनी दलीलें जारी रखीं और कहा,

    "यह यूएपीए में अधिसूचित सशस्त्र समूहों द्वारा गंभीर वृद्धि का मामला है। इनका उपयोग राज्य द्वारा किया जा रहा है..."

    सीजेआई ने तब कहा,

    "यह वह प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां हम ऐसा करते हैं... हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति सचेत रहना चाहिए। हम कानून और व्यवस्था नहीं चला सकते, चुनी हुई सरकार चलाती है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं लेकिन पहले बहस करने के कुछ तौर-तरीके होने चाहिए।"

    इस समय एसजी मेहता ने डॉ गोंसाल्वेस से इंटरव्यू देने से परहेज करने का आग्रह किया और मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने में उनके व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की।

    खंडपीठ ने मणिपुर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन पर भी सुनवाई की, जिसमें सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में 10 किलोमीटर की नाकाबंदी हटा दी जाए।खंडपीठ ने एसजी को इस सुझाव पर गौर करने को कहा।

    खंडपीठ सीमित तरीके से इंटरनेट सेवाओं की बहाली की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के सात जुलाई के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

    केस टाइटल: डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मीतेई और अन्य। डायरी नंबर 19206-2023 XIV से जुड़े हुए मामले

    Next Story