मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य स्थिति के संबंध में राज्य और ट्राइबल फोरम के विपरीत दावों के बाद अपडेट स्टेटस रिपोर्ट मांगी
Shahadat
3 July 2023 12:31 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर राज्य से इस साल मार्च के आखिरी सप्ताह में राज्य में समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़पों की वर्तमान स्थिति के संबंध में अपडेट स्टेटस रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने राज्य को पुनर्वास शिविरों, हथियारों की बरामदगी और कानून व्यवस्था के संबंध में स्थिति अद्यतन करने का निर्देश दिया।
इस मामले पर अगले सोमवार को विचार किया जाएगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी- एक, मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली द्वारा दायर याचिका, जिसमें भारतीय सेना द्वारा कुकी जनजाति की सुरक्षा की मांग की गई; दूसरी, मणिपुर विधानसभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति (एचएसी) के अध्यक्ष दिंगांगलुंग गंगमेई द्वारा दायर याचिका, जिसमें मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने के मणिपुर हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई। गौरतलब है कि मैतेई को एसटी दर्जे से जुड़े मुद्दे के कारण राज्य में दंगे भड़क उठे थे।
मामला जब शुरू हुआ तो मणिपुर ट्राइबल फोरम की ओर से पेश सीनियर वकील डॉ. कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि मणिपुर में स्थिति खराब हो गई है। हालांकि, इसका विरोध भारत के सॉलिसिटर जनरल ने किया, जिन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों की तैनाती और राहत शिविरों की स्थापना के मद्देनजर स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू को घटाकर प्रतिदिन 5 घंटे कर दिया गया, जो सुधार का संकेत देता है।
एसजी ने कहा,
"मेरे मित्र इसे सांप्रदायिक कोण नहीं दे सकते-जैसे ईसाई या कुछ और। वास्तविक इंसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है।"
हालांकि, गोंस्लेव्स ने दावा किया कि पिछले अवसर पर राज्य द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद स्थिति "बढ़ गई" है।
सीनियर वकील ने कहा,
सुनवाई की आखिरी तारीख तक जहां बीस हत्याएं हुई, वहीं आज यह संख्या 110 हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई उग्रवादी समूह के नेता खुलेआम कुकियों के विनाश का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करण थापर द्वारा लिए गए इंटरव्यू में एक नेता आए और कुकियों के खिलाफ खुली धमकियां दीं। हालांकि हिंसा की खुलेआम धमकी थीं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई।
गोंसाल्वेस ने आरोप लगाया कि ये उग्रवादी समूह "राज्य प्रायोजित" हैं।
गोंसाल्वेस ने कहा,
"जब तक इन सशस्त्र समूहों को भंग नहीं किया जाता है और उन्हें जाने और हत्या करने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक हिंसा में वृद्धि होगी। बीती रात 3 आदिवासियों की हत्या कर दी गई और 1 का सिर काट दिया गया, पहले आदिवासियों का सिर काटा गया। मैंने उन सभी सैकड़ों कुकियों की सूची दी है, जो गांववार मारे गए हैं। कुकी हमला नहीं कर रहे हैं। कुकी गांवों में बचाव कर रहे हैं। मैती बचाव कर रहे हैं। सशस्त्र समूह रेखाएं पार कर रहे हैं। एक बार वे लाइन पार कर जाएं तो महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा होती हैं और सेना को रोकती हैं। सेना ने दो प्रेस बयान जारी किए हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य करने और लोगों की रक्षा करने की अनुमति नहीं है।"
इंटरनेशनल मीटीज़ ऑर्गनाइजेशन की ओर से पेश अन्य वकील ने कहा कि हमले के हथियारों के स्रोत और हिंसा के पीछे आतंकवादी समूहों की जांच होनी चाहिए।
वकील ने कहा,
"संदेह यह है कि आतंकवादी आश्रय स्थलों से बाहर आ गए हैं और लड़ रहे हैं, अन्यथा आप हमले के हथियारों की व्याख्या कैसे करेंगे। आतंकवादियों की गिनती होनी चाहिए। भारत संघ को इस पहलू पर गौर करना चाहिए।"
कोर्ट ने एसजी से इस पहलू पर भी विशेष निर्देश लेने को कहा।
मामले की पृष्ठभूमि
गंगमेई की याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
मणिपुर ट्राइबल फोरम का आईए यह दावा करते हुए कि सशस्त्र सांप्रदायिक संगठन द्वारा कुकियों का जातीय सफाया किया जा रहा है, भारतीय सेना द्वारा जनजाति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि राज्य और उसके पुलिस बल पर आदिवासियों को भरोसा नहीं है।
इससे पहले, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मणिपुर ट्राइबल फोरम द्वारा दायर आईए को तत्काल छुट्टियों में सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था और इसे आज, यानी 3 जुलाई, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया था।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मई में सुरक्षा उपायों और राहत शिविरों के संबंध में राज्य से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आदेश के बाद राज्य ने मई के तीसरे सप्ताह में एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया,
1. राज्य में क्षेत्र प्रभुत्व, स्वच्छता और कानून व्यवस्था की स्थिति के रखरखाव में सहायता के लिए सीएपीएफ की 62 कंपनियां और सेना/असम राइफल्स की 126 टुकड़ियां तैनात की गई।
2. कुल 318 राहत शिविर खोले गए, जहां 47914 से अधिक व्यक्तियों को राहत दी गई।
3. हर जिले और हर इलाके में इस विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। जिला पुलिस, सीएपीएफ, सीडीओ और वीडीएफ को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। गश्ती दल नियमित गश्त कर रहे हैं और पैदल गश्त के माध्यम से सामान्य और धार्मिक स्थानों पर चौबीसों घंटे सुरक्षा तैनात की जा रही है।
4. लोगों को राहत/सुरक्षित स्थानों से हवाई अड्डे/मूल स्थानों तक निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है और लगभग 3124 लोगों को उड़ानों के माध्यम से मदद की गई।
5. राज्य के गृह विभाग ने क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना सभी रिपोर्ट किए गए मामलों की एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी और सभी जिला एसएसपी को निर्देश जारी किए।
केस टाइटल: डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मेईतेई और अन्य। डायरी नंबर 19206-2023 और मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली बनाम मणिपुर राज्य और अन्य