Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा के मामलों पर CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हाईकोर्ट से ट्रायल की निगरानी करने का प्रस्ताव
Shahadat
13 Feb 2026 8:11 PM IST

मणिपुर संकट के दौरान यौन हिंसा के मामलों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से अब तक की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी से केस की निगरानी का काम फिर से मणिपुर हाईकोर्ट को सौंपने की संभावना का भी संकेत दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मणिपुर जातीय संकट के दौरान हुए यौन हिंसा के मामलों के ट्रायल के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।
शुरुआत में, CJI ने बताया कि जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली मौजूदा 3-सदस्यीय कमेटी को 7 अक्टूबर, 2023 के निर्देशों के अनुसार, मामलों की निष्पक्ष और समय पर जांच सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया।
CJI ने कहा कि यह काम मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस को फिर से सौंपना यह देखते हुए बेहतर होगा कि कमेटी पहले से ही दूसरे मानवीय पहलुओं पर विचार कर रही है।
कुछ पीड़ितों की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि CBI से उन सभी 11 मामलों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई, जिन्हें पहले के ऑर्डर के मुताबिक जांच के लिए भेजा गया।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा के 11 मामले जांच के लिए CBI को ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों में से एक की जनवरी, 2026 में मौत हो गई। अपने मामले में ग्रोवर ने कहा कि वह अब सिर्फ ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर देख सकती हैं।
ग्रोवर ने आगे जोर देकर कहा कि CBI ने पीड़ित को जांच और ट्रायल के स्टेटस के बारे में अपडेट नहीं किया, जिससे सिस्टम पर उसका भरोसा कम हो गया।
उन्होंने कहा:
"CBI ने उसे कभी नहीं बताया, भगवान, इस उम्मीद ने कि उसे न्याय मिल सकता है, उसे जिंदा रखा है। किसी ने उसे कभी नहीं बताया कि चार्जशीट फाइल हो गई।"
उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल को बहुत हल्के में लिया जा रहा है: "दो आरोपी पेश नहीं हो रहे हैं, CBI मौजूद नहीं है..." उन्होंने कहा।
ग्रोवर ने तर्क दिया कि पीड़ित अपनी सुरक्षा को खतरे को देखते हुए मणिपुर की यात्रा करने में सहज नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि CBI दूसरे केस के पीड़ितों को जांच/ट्रायल के स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं दे रही है।
"11 केस में किसी को भी जानकारी नहीं दी गई। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी मरी हुई बेटी का केस चल रहा है या नहीं? ऐसा करने में क्या मुश्किल है?"
केंद्र सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें केस की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट को सौंपने में कोई दिक्कत नहीं है।
उन्होंने कहा:
"CBI को जवाब देना चाहिए कि वह मायलॉर्ड्स को दे या हाईकोर्ट को, राज्य में अब शांति है, हर कोई ट्रैवल कर रहा है, म्यांमार के साथ बॉर्डर पार के मुद्दे हैं, कुछ अपने फायदे के लिए यहां के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेहतर होगा कि चीफ जस्टिस और भाई जज लोकल माहौल की तारीफ करें।"
एक जुड़े हुए केस में कुछ पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील निज़ाम पाशा ने बेंच को बताया कि कोर्ट के पिछले ऑर्डर के मुताबिक, केस प्री-ट्रायल स्टेप्स के लिए असम ट्रांसफर कर दिए गए और पीड़ित और गवाह चुराचांदपुर से गवाही दे रहे हैं।
CJI ने ज़ोर देकर कहा कि मॉनिटरिंग का काम मणिपुर हाईकोर्ट को सौंपना सही रहेगा, क्योंकि अभी उनकी बेंच भी कई दूसरे मामलों में बिज़ी है। इससे जल्दी इंसाफ़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मिलकर इस पर एक असरदार तरीका निकाल सकते हैं।
आगे कहा गया,
"कानून के राज को मज़बूत करने और न्याय के मकसद के लिए हम दोनों हाईकोर्ट (मणिपुर और असम) के चीफ जस्टिस से कोऑर्डिनेट करने और यह पक्का करने के लिए कह सकते हैं कि बयान कैसे रिकॉर्ड किए जाएं, एक आज़ाद और डर से मुक्त माहौल कैसे दिया जा सकता है।"
बेंच ने CBI को अब तक के मामलों की जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया और मणिपुर और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मामलों की मॉनिटरिंग के लिए असरदार कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम बनाने को भी कहा।
कोर्ट ने कहा,
"CBI को अगली सुनवाई की तारीख पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने दें, दूसरे मामलों को बस टाल दिया जा सकता है। यह देखते हुए कि मणिपुर में एक नए माननीय चीफ जस्टिस ने शपथ ली और गुवाहाटी हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कोऑर्डिनेशन में राज्य लेवल या रीजनल लेवल पर असरदार सिस्टम बनाया जा सकता है, सीनियर काउंसल, पार्टियों के वकीलों को इस मामले में निर्देश दिए जाएं कि क्यों न सभी पेंडिंग मामलों की रोज़ाना मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में सौंप दी जाए।"
मणिपुर ट्राइबल फोरम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस ने कोर्ट से रिहैबिलिटेशन और क्रिमिनल जस्टिस के मुद्दे के लिए गीता मित्तल कमेटी की 27 रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का आग्रह किया।
एसजी ने फोरम द्वारा दायर एप्लीकेशन पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया,
"कमेटी ने मायलॉर्ड्स को बताया कि ये संगठन रुकावट डाल रहे हैं, और वे लोगों को हिंसा जारी रखने के लिए भड़का रहे हैं।"
गोंसाल्वेस ने जवाब दिया कि यह दावा सच नहीं है और हिंसा का मुद्दा एक दफ़नाने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था। गोंसाल्वेस ने अनुरोध किया कि कोर्ट उन रिपोर्ट्स का खुलासा करे, जिन्हें वह मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए सही समझे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हिंसा से प्रभावित लोगों के रिहैबिलिटेशन की दर बहुत कम है और ये रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने फोरम की दलीलों के लिए ज़रूरी थीं।
मामले की सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी।
Case Details: DINGANGLUNG GANGMEI vs. MUTUM CHURAMANI MEETEI| Diary No. - 19206/2023

