मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किया, एसआईटी में दूसरे राज्यों के अधिकारी भी शामिल

Avanish Pathak

7 Aug 2023 4:16 PM IST

  • मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किया, एसआईटी में दूसरे राज्यों के अधिकारी भी शामिल

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह "कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करने और विश्वास की भावना पैदा करने" के लिए मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में कई निर्देश पारित करेगा।

    न्यायालय ने कहा कि वह "मानवीय प्रकृति के विविध पहलुओं को देखने" के लिए हाईकोर्ट की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करेगी। समिति एक "व्यापक आधार वाली समिति" होगी जो राहत, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वास उपाय, घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित चीजों को देखेगी।

    इस समिति की अध्यक्षता जस्टिस गीता मित्तल (जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश), जस्टिस शालिनी फंसलार जोशी (बॉम्बे एचसी की पूर्व न्यायाधीश) और जस्टिस आशा मेनन (दिल्ली एचसी की पूर्व न्यायाधीश) करेंगी।

    जांच के निर्देश

    जांच के संबंध में, अदालत ने कहा कि केंद्र ने यौन हिंसा से संबंधित 11 एफआईआर केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि वह इन मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने की इजाजत देगा। हालांकि, इसमें अन्य राज्यों से लिए गए एसपी नहीं तो कम से कम डीवाईएसपी रैंक के 5 अधिकारी भी शामिल होंगे "यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वास की भावना और निष्पक्षता की समग्र भावना हो"। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये अधिकारी सीबीआई के प्रशासनिक ढांचे के भीतर काम करेंगे।

    इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि वह सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त करके "सुरक्षा की एक और परत" जोड़ेगा, जो न्यायालय को वापस रिपोर्ट करेगा।

    राज्य जांच

    राज्य पुलिस जांच के संबंध में, न्यायालय ने राज्य के इस कथन पर गौर किया कि वह उन मामलों को देखने के लिए 42 एसआईटी का गठन करेगी, जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।

    कोर्ट ने कहा कि इन एसआईटी के लिए वह अन्य राज्य पुलिस बलों से कम से कम एक इंस्पेक्टर को शामिल करने का आदेश देगा। इसके अलावा, राज्य एसआईटी की निगरानी 6 डीआइजी रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाएगी जो मणिपुर राज्य के बाहर से हैं।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रस्तावित निर्देशों का खुलासा करने के बाद कहा कि उपरोक्त शर्तों पर एक औपचारिक आदेश दिन के अंत तक अपलोड किया जाएगा।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मणिपुर हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछले सप्ताह पारित आदेश के अनुसार मणिपुर के डीजीपी व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित थे।

    पिछली सुनवाई पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पुलिस जांच को "धीमी" बताया था। पीठ ने कहा था कि घटनाओं के कई दिनों बाद एफआईआर दर्ज की गईं और गिरफ्तारियां बहुत कम हुई हैं।

    कोर्ट रूम एक्सचेंज

    आज जब मामले की सुनवाई हुई तो भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को एक नोट सौंपा जिसमें पीठ द्वारा मांगे गए विवरण थे।

    एजी ने कहा,

    "सरकार बहुत परिपक्व स्तर पर स्थिति को संभाल रही है।" उन्होंने पीठ को सूचित किया कि सुझाव यह है कि हत्या के मामलों की जांच एसपी रैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाए और यौन हिंसा के मामलों की जांच केवल महिला अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएगी।

    उन्होंने कहा, "आज स्थिति अभी भी संवेदनशील है...बाहर से निर्देशित कोई भी जांच विश्वास को प्रेरित नहीं करती।"

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि यौन हिंसा के ग्यारह मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी और राज्य अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन करेगा।

    'वीमेन इन गवर्नेंस-इंडिया' संगठन की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि ज्यादातर एफआईआर इंफाल में दर्ज की गई हैं, पीड़ित अन्य न्यायक्षेत्रों में रहते हैं और उनमें से कुछ राहत शिविरों में हैं।

    टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि आगे की हिंसा को फैलने से रोकने के लिए उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों वाली एक "उच्चाधिकार प्राप्त समिति" के गठन के संबंध में स्वयं, अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर, निज़ाम पाशा और शोभा गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए कुछ सुझाव भी पढ़े, जो "अदालत की आंख और कान" के रूप में कार्य करेंगे।"

    उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विशेष जांच दल में मणिपुर राज्य के बाहर से बेदाग रिकॉर्ड वाली महिला अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। जयसिंह ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए तहसीन पूनावाला मामले (2018) में पारित निर्देशों को लागू करने का भी न्यायालय से आग्रह किया।

    ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन के वकील निज़ाम पाशा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी अधिकारियों का चयन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने अस्पतालों में लावारिस पड़े आदिवासियों के शवों के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित शवों की पहचान करने और दावा करने के लिए इंफाल के अस्पतालों में आने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि शवों को किसी पहाड़ी जिले में स्थानांतरित कर दिया जाए या एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जिससे शवों की पहचान ऑनलाइन की जा सके।

    मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने पहले के मौकों पर उनके द्वारा की गई दलील को दोहराया कि हिंसा के पीछे मौजूद "कोर रिंग लीडर्स" को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आगाह किया कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता, हिंसा कम नहीं होगी।

    सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि हिंसा में विदेशी आतंकवादी शामिल हैं और पीड़ित केवल एक विशेष समुदाय से नहीं हैं। उन्होंने कहा, "इन विदेशी उग्रवादियों के पास स्वचालित राइफलें हैं। मूल मुद्दा पोस्त की खेती है जिससे उन्हें धन मिलता है...वे बस सीमा पार जा सकते हैं और सीमा से वापस आ सकते हैं।"

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