'मणिपुर हिंसा अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि व्यवस्थागत; पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे?' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

Avanish Pathak

31 July 2023 10:29 AM GMT

  • मणिपुर हिंसा अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि व्यवस्थागत; पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे? : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में 4 मई से जारी जातीय हिंसा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने माना कि राज्य में हिंसा 'निरंतर' जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस से भी कई कड़े सवाल पूछे।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा, "घटना 4 मई को हुई थी और जीरो एफआईआर 18 मई को दर्ज की गई थी। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे? पुलिस 4 मई से 18 मई तक क्या कर रही थी?"

    पीठ ने कहा कि यौन हिंसा का शिकार होने से पहले भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने की भयावह घटना, जिसका वीडियो दो सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, कोई अकेली घटना नहीं थी और अनुमान लगाया कि ऐसे कई उदाहरण होंगे।

    सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, से पूछा, "4 मई को पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज करने में क्या बाधा थी?" एसजी ने जवाब दिया कि 18 मई वह तारीख थी जब घटना को संज्ञान में लाया गया था। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के 24 घंटे के भीतर सात गिरफ्तारियां की गईं। सीजेआई ने यह भी पूछा कि कुल कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं. एसजी ने कहा कि विशेष थाने में लगभग बीस एफआईआर और राज्य में 6000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।

    सीजेआई ने पूछा,

    "क्या स्थानीय पुलिस इस बात से अनजान थी कि ऐसी घटना हुई थी? और एफआईआर 20 जून को मजिस्ट्रेट को क्यों स्थानांतरित की गई? एक महीने के बाद!"

    सीजेआई ने पूछा,

    "एक और बात। आपने यह भी कहा कि लगभग 6000 एफआईआर हैं। विभाजन क्या है? कितने में महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं? कितने में हत्या, आगजनी, घरों को जलाने जैसे अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं? व्यक्ति के खिलाफ अपराधों के बीच विभाजन क्या है? संपत्तियों के खिलाफ अपराध, पूजा स्थलों के खिलाफ अपराध?"

    सीजेआई ने आगे पूछा, "क्या इस वाकये दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा की यह एकमात्र घटना है? ऐसी कितनी एफआईआर हैं?" पीठ ने यह भी पूछा कि क्या सीबीआई सभी मामलों की जांच अपने हाथ में लेने की स्थिति में होगी।"

    मणिपुर में व्‍यवस्‍थागत हिंसा

    एसजी ने पीठ को बताया कि उनके पास एफआईआर की संख्या और विभाजन के संबंध में विशेष निर्देश नहीं हैं। सीजेआई ने आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य के पास तथ्य नहीं हैं।

    "ये सभी तथ्य मीडिया में हैं। मुझे आश्चर्य है कि मणिपुर राज्य के पास तथ्य नहीं हैं।"

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वायरल वीडियो घटना को एक अकेले अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता है और टिप्पणी की कि यह व्‍यवस्‍थागत हिंसा का हिस्सा था।

    पीठ ने कहा,

    "पीड़ितों के बयान हैं कि उन्हें पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया था। यह 'निर्भया' जैसी स्थिति नहीं है। वह भी भयावह थी लेकिन अलग-थलग थी। यह कोई अलग उदाहरण नहीं है। यहां हम व्‍यवस्‍थागत हिंसा से निपट रहे हैं, जिसे आईपीसी एक विशेष अपराध के रूप में मान्यता देता है। ऐसे मामले में, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास एक विशेष टीम होनी चाहिए? मणिपुर राज्य में हीलिंग टच की आवश्यकता है। क्योंकि हिंसा लगातार जारी है।",

    सीजेआई ने राहत शिविरों में पीड़ितों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और उनके बयान दर्ज करने के लिए एक मानवीय तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हिंसा भड़के हुए तीन महीने बीत चुके हैं और इस अवधि में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए होंगे।

    "हमें 6000 एफआईआर के विभाजन के विभाजन को जानने की जरूरत है। कितनी शून्य एफआईआर, कितनी न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी गईं, कितनी कार्रवाई की गई, कितनी न्यायिक हिरासत में हैं, कितनी यौन हिंसा से जुड़ी हैं, कानूनी सहायता की स्थिति, कितने 164 बयान अब तक दर्ज हैं", सीजेआई ने कहा।

    जीवन के पुनर्निर्माण की जरूरत

    पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने लोगों में विश्वास बहाल करने और उन्हें सामान्य जीवन में लौटने में मदद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ को बताया गया कि कई पीड़ित अपने मूल स्थानों से भाग गए हैं और राहत शिविरों में रह रहे हैं।

    सीजेआई ने कहा, "हमारा विचार अंततः यह है कि हम संवैधानिक प्रक्रिया में समुदाय के विश्वास को बहाल करें। यही संदेश हमें भेजने की जरूरत है।"

    पीठ ने पीड़ितों से बातचीत करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए उनके बयान दर्ज कराने के लिए एक समिति के गठन पर विचार किया। इसने सरकार से यह भी जानना चाहा कि पीड़ितों को कितनी कानूनी सहायता प्रदान की गई और पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए।

    पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल से न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने को कहा। मामले पर कल फिर सुनवाई होगी।

    यौन हिंसा वीडियो की प‌ीड़ित महिलाओं को सीबीआई पर भरोसा नहीं

    इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह था कि मणिपुर में भयावह यौन अपराध से बची दो महिलाएं, जिसका एक वीडियो दो सप्ताह पहले सोशल मीडिया में वायरल हो गया था, ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ से स्पष्ट रूप से कहा कि वे जांच को सीबीआई को सौंपने और मुकदमे को असम में स्थानांतरित करने के केंद्र के प्रस्ताव के विरोध में हैं।

    सिब्बल ने कहा, "उन्होंने (केंद्र सरकार) मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है और वे मामले को राज्य से बाहर ले जाना चाहते हैं। हम दोनों के खिलाफ हैं।"

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि केंद्र ने केवल मुकदमे को मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है और विशेष रूप से असम में स्थानांतरण की मांग नहीं की है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करेंगे।

    पुलिस ने हिंसा में सहयोग किया : सिब्बल

    सिब्बल ने कहा कि तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि "पुलिस ने हिंसा के अपराधियों के साथ सहयोग किया"। सिब्बल ने कहा, "वे उन्हें भीड़ के पास ले गए, उन्होंने उन्हें भीड़ के पास छोड़ दिया और भीड़ उन्हें मैदान में ले गई..."। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पीड़ितों के बयान से ये तथ्य स्पष्ट होते हैं। महिलाओं में से एक के पिता और भाई की हत्या कर दी गई और उनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं।

    घटना 4 मई की है और जीरो एफआईआर 18 मई को दर्ज की गई. वीडियो 19 जून को वायरल हुआ. सिब्बल ने कहा, 21 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने तक मामले में कुछ नहीं हुआ।

    उन्होंने कहा कि ऐसी कई घटनाएं घटी होंगी; हालांकि, केंद्र सरकार को आज भी नहीं पता कि कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा, "यह मामलों की दुखद स्थिति को दर्शाता है।"

    सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिस पर पीड़ितों को भरोसा हो। उन्होंने आश्चर्य जताया कि अपराधियों के साथ सहयोग करने वाली राज्य पुलिस द्वारा दिए गए तथ्यों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। जांच की व्यक्तिगत निगरानी के बारे में एजी के आश्वासन पर सिब्बल ने कहा, "कानून अधिकारी या एजी कैसे निगरानी करेंगे? क्या निगरानी करेंगे?" अधिकारियों ने एजी और एसजी को यह भी नहीं बताया कि कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं! यह दुखद स्थिति है"।

    इस मौके पर सॉलिसिटर जनरल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अदालत की निगरानी में जांच पर कोई आपत्ति नहीं है।



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