"पूर्वाग्रह पैदा करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास": अर्नब गोस्वामी की पत्नी ने मामले की तत्काल लिस्टिंग पर दवे के पत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा

LiveLaw News Network

11 Nov 2020 7:34 AM GMT

  • पूर्वाग्रह पैदा करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास: अर्नब गोस्वामी की पत्नी ने मामले की तत्काल लिस्टिंग पर दवे के पत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा

    रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी की पत्नी समीब्रत रे गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को एससीबीए अध्यक्ष दुष्यंत दवे के पत्र पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्नब गोस्वामी की याचिका को कथित रूप से चयनात्मक सूचीबद्ध करने पर पत्र लिखा है।

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने 2018 के आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की 'असाधारण तत्काल सूची' का पुरजोर विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखा है।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अवकाश पीठ ने इस मामले में चार नवंबर से हिरासत में चल रहे गोस्वामी की याचिका पर विचार करने का फैसला किया है।

    समीब्रत रे ने आरोप लगाया है कि श्री दुष्यंत दवे द्वारा अपनी नाराजगी से सुप्रीम कोर्ट में अर्नब रंजन गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई पर पूर्वाग्रह पैदा करना दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।

    पूरा पत्र यहां पढ़ें

    माननीय

    सेक्रेटरी जनरल महोदय,

    सुप्रीम कोर्ट,

    नई दिल्ली।

    विषय: श्री दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपने चयनात्मक आक्रोश से माननीय उच्चतम न्यायालय में मेरे पति अर्नब रंजन गोस्वामी की याचिका की सुनवाई पर पूर्वाग्रह पैदा करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास।

    महोदय,

    मैं वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को सार्वजनिक रूप से परिचालित घृणित पत्र से स्तब्ध हूं, जिसका अर्थ है कि मेरे पति अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका की सूची में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जो आज रात हिरासत में अपनी 7वीं रात बिता रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से उनके मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

    मेरे पति, एक राष्ट्रीय चैनल के एक प्रमुख पत्रकार हैं , उनको मारपीट और फिर अवैध रूप से 4 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया। उन्हें बिना जूते-चप्पल परेड कराई गई और महाराष्ट्र राज्य की कानून व्यवस्था तंत्र द्वारा उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया।

    दो दिन पहले उन्हें कानूनी सहायता तक पहुंचने से इनकार कर दिया गया था और हिरासत में सुबह हुई मारपीट के बाद तालोजा जेल ले जाया गया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से तलोजा जेल ले जाते समय जाहिर किया कि उनकी जान को खतरे है।

    एक महीने से अधिक समय से, हमारे न्यूज़रूम, हमारे संपादकीय स्टाफ, हमारे प्रबंधन और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ग्राउंड टीमों को महाराष्ट्र की राज्य मशीनरी के हाथों प्रतिशोध अभियान का खामियाजा भुगतना पड़ा है। मेरे पति अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम ने महाराष्ट्र राज्य में व्याप्त स्वतंत्र प्रेस और आपात स्थिति को जारी रखने के बावजूद कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया है।

    आज, जब मैंने श्री दवे का पत्र पढ़ा, तो मैं इस बात से स्तब्ध और भयभीत हूं कि कतिपय निहित स्वार्थ किस हद तक काम कर रहे हैं। न तो मैं श्री दवे को जानती हूं और न ही मैं कभी उनसे मिली हूं। तथापि, श्री दवे द्वारा मेरे पति की याचिका को चुनिंदा रूप से टारगेट करने का मेरे द्वारा विरोध करना होगा, अन्य मामलों पर अपनी चुप्पी को देखते हुए, जिन्हें इस माननीय उच्चतम न्यायालय ने अतीत में तात्कालिकता के साथ अपनी बुद्धिमत्ता से उठाया था।

    निम्नलिखित मामलों में श्री दवे की चुप्पी और वर्तमान मामले में उनकी चयनात्मक नाराजगी न केवल मेरे पति के लिए न्याय के कारण के प्रतिकूल है बल्कि घृणित है।

    यह सच है कि 29 अगस्त, 2019 को रोमिला थापर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (रिट याचिका (क्रिमिनल) डायरी नंबर 32319/2018) में एक याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन उठाया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें याचिकाकर्ता के लिए वकीलों में से एक श्री दुष्यंत दवे थे, जो विडंबना यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जनरल सेक्रेटरी को लिखे पत्र के लेखक हैं, उन्होंने जो मेरे पति के मामले को सूचीबद्ध करने की गति पर सवाल उठा रहे हैं । यह किसी भी पीड़ित पक्षों द्वारा दायर नहीं किया गया मामला था, लेकिन कुछ "सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों" द्वारा कुछ व्यक्तियों, जो कथित रूप से कथित नक्सली लोगों के "मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा" की मांग करने में शामिल हैं।

    यह सार्वजनिक जानकारी है कि 14 जून, 2020 को COVID 19 महामारी जब शिखर पर थी, तब भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद दुआ को रविवार को विशेष सुनवाई की गई थी जिसमें उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी। लिस्टिंग की समय सीमा SCBA प्रेसिडेंट की स्मृति में नहीं मिल पाई। लगता है, जिससे मुझे एक मजबूत कारण विश्वास है कि मेरे पति पर वर्तमान हमले और तय प्रक्रिया प्रभावित करने की कोशिश चयनात्मक नाराजगी का मामला है।

    इसके अलावा, मुझे सूचित किया गया है कि प्रशांत भूषण बनाम जयदेव रजनीकांत के मामले में 30 अप्रैल, 2020 को (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी और इस मामले की सुनवाई 1 मई, 2020 को की जानी थी। फिर, इस पर श्री दवे की ओर से एक चुप्पी थी।

    उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास यह मानने का एक मजबूत कारण है कि ऊपर उल्लेखित पत्र मेरे पति के चरित्र को चुनिंदा रूप से निशाना बनाकर और उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने का प्रयास है जिनका मामला बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए है।

    मेरा मानना है कि मेरे पति की याचिका में न्याय के कारण को खतरे में डालने और मामले पर सुनवाई पर प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि भयानक रूप से, इस देश के उच्चतम न्यायिक अधिकारियों पर प्रभाव के बारे में प्रतिकारक आक्षेप करके, मेरा मानना है कि श्री दवे ने न्यायपालिका की महान संस्था की प्रतिष्ठा, अखंडता और स्वतंत्रता को धूमिल करने का प्रयास किया है और न्याय के स्वतंत्र और निष्पक्ष पाठ्यक्रम के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने का भी प्रयास किया है।

    मेरे पति 20 साल से अधिक समय से एक ईमानदार पत्रकार हैं। उन्होंने सिद्धांतों, अखंडता और जवाबदेही की बुनियाद पर भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क बनाया है। हालांकि सवाल वह पूछ सकते हैं जो कुछ लोगों को असहज कर सकता है। मैं इस बात से बेहद परेशान हूं कि उनकी जान को खतरा है और वह कठोर अपराधियों के लिए बनी जेल में रह रहे हैं । मुझे उनके जीवन और भविष्य के लिए डर लगता है इसलिए मैं इस देश की सर्वोच्च अदालत से अपील करती हूं कि वे उन्हें न्याय दिलाएं। मैं आपको बड़ी आशा के साथ देखती हूं और न्यायपालिका में अटूट विश्वास-और एक पत्नी, एक नागरिक के रूप में में न्याय की मांग करती हूं।

    धन्यवाद

    समीब्रता रे गोस्वामी

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