BREAKING| 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निर्माता
Shahadat
14 July 2025 6:11 AM

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' के निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई थी।
सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले को एक-दो दिन में सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की निर्धारित रिलीज़ से एक दिन पहले यह आदेश पारित किया। यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पारित किया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ है और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से CBFC सर्टिफिकेट के खिलाफ केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा और संशोधन पर केंद्र के फैसले तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी।
भाटिया ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश फिल्म की निर्धारित रिलीज़ से कुछ घंटे पहले पारित किया गया। उन्होंने बताया कि सिनेमाघर बुक थे और अग्रिम टिकट बुकिंग स्वीकार की जा रही थी, और जब फिल्म की रिलीज़ के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, तब हाईकोर्ट का स्थगन आदेश आ गया। उन्होंने यह भी बताया कि कन्हैया लाल हत्याकांड के अभियुक्त द्वारा फिल्म के खिलाफ दायर अन्य याचिका पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
न्यायालय के एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में सीनियर एडवोकेट ने खंडपीठ को आगे बताया कि फिल्म को प्रमाणन बोर्ड द्वारा रिलीज़ करने की अनुमति दी गई थी।
उन्होंने दलील दी,
"फिल्म को प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनुमति दी गई, मेरे पास सर्टिफिकेट हैं। सभी सिनेमाघर बुक हैं... मुझे कुछ ज़िम्मेदारी के साथ कहना होगा कि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और रिलीज़ पर रोक लगा दी!"