वयस्क अविवाहित बेटी, यदि किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित नहीं है, तो धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

16 Sep 2020 3:53 AM GMT

  • वयस्क अविवाहित बेटी, यदि किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित नहीं है, तो धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वयस्क हो चुकी अव‌िवाहित बेटी, यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता/चोट से पीड़ित नहीं है तो धारा 125 सीआरपीसी की कार्यवाही के तहत, अपने पिता से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है।

    तीन जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण ने की, ने कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) पर भरोसा करें तो एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते कि वह यह साबित करे कि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, जिस अधिकार के लिए उसका आवेदन/ वाद अधिनियम की धारा 20 के तहत होना चाहिए। बेंच में शामिल अन्य जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह थे।

    बेंच ने कहा, विधायिका ने कभी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने स्थिति में मजिस्ट्रेट पर जिम्‍मेदारी डालने का विचार नहीं किया कि वह हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत विचार किए गए दावों का निर्धारण किया।

    इस मामले में अपीलकर्ता की दलील यह थी कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अनुसार, एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी अव‌िवाहित बेटी का, जब तक कि वह विवाहित नहीं हो जाती, भरण-पोषण करे। अपीलकर्ता, जब नाबालिग थी, उसने धारा 125 सीआरपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता का दावा यह कहकर निस्तारित कर दिया कि जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा।

    सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक हिंदू अविवाहित बेटी पिता से धारा 125 सीआरपीसी के तहत, केवल तब भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, जब तक वह वयस्‍क नहीं हो जाती या वह अविवाहित रहने तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है?

    अपीलार्थी का तर्क यह था कि, भले ही वह अधिनियम, 1956 की धारा 20 की बिनाह पर किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट से पीड़ित नहीं है, जब तक वह व‌िवाहित नहीं हो जाती है, भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। अपीलकर्ता ने जगदीश जुगतावत बनाम मंजू लता (2002) 5 एससीसी 422 के फैसले पर भरोसा किया।

    अदालत ने माना कि जगदीश जुगतावत (सुप्रा) के फैसले को धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता के खिलाफ बेटी द्वारा दायर कार्यवाही में अनुपात निर्धारित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) के तहत पिता पर अव‌िवाहित बेटी के भरण-पोषण का दायित्व है और उसी के अनुसार बेटी भरण-पोषण की हकदार है। अधिनियम की धारा 20 (3) का संदर्भ देते हुए, बेंच ने कहा,

    "हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) बच्चों और वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण के संदर्भ में हिंदू कानून के सिद्धांतों की मान्यता है। धारा 20 (3) एक हिंदू के वैधानिक दायित्व का निर्धारण करती है कि वह अपनी अव‌िवाहित बेटी का, जो अपनी कमाई से या अन्य संपत्त‌ि से अपना भरण-पोषण करने में अक्षम है, का भरण-पोषण करे।

    हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 यह निर्धारित करती है कि एक हिंदू का यह वैधानिक दाय‌ित्व है कि वह अपनी अव‌िवाहित बेटी का, जो अपनी कमाई से यह अन्य संपत्त‌ि से अपना भरण-पोषण करने में अक्षम है, का भरण-पोषण करे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम 1956 को लागू करने से पहले हिंदू कानून में अविवाहित बेटी, जो अपना भरण-पोषण करने में अक्षम है, के भरण-पोषण का दायित्व एक हिंदू पर रहा है। अविवाहित बेटी के भरण-पोषण का पिता पर डाला गया दायित्व, बेटी द्वारा पिता पर लागू कराया जा सकता है, यदि वह धारा 20 के तहत खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

    अधिनियम, 1956 की धारा 20 के प्रावधान के तहत एक हिंदू पर अपनी अविवाहित बेटी के भरण-पोषण, जो कि खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, का स्पष्ट वैधानिक दायित्व डाला है। धारा 20 के तहत पिता से भरण-पोषण का दावा करने का अविवाहित बेटी का अधिकार, यदि वह अपने भरण-पोषण में सक्षम नहीं है, निरपेक्ष है, और धारा 20 के तहत अविवाहित बेटी को दिया गया अधिकार व्यक्तिगत कानून के तहत दिया गया है, जिसे वह अपने अपने पिता के खिलाफ बखूबी लागू कर सकती है। जगदीश जुगतावत (सुप्रा) में इस अदालत के फैसले ने अधिनियम की धारा 20 (3), 1956 के तहत एक नाबालिग लड़की के अधिकार को मान्यता दी कि वह अपने पिता से, वयस्क होने के बाद ‌विवाहित होने तक तक, भरण-पोषण का दावा कर सकती है। अविवाहित बेटी स्पष्ट रूप से अपने पिता से भरण-पोषण की हकदार है, जब तक कि वह विवाहित न हो जाए, भले ही वह वयस्क हो गई हो, जो कि धारा 20 (3) द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक अधिकार है और कानून के अनुसार अविवाहित बेटी द्वारा लागू कराया जा सकता है।"

    पीठ ने नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद क़ासिम, (1996) 6 एससीसी 233 को भी संदर्भित किया और देखा कि लाभकारी कानून का प्रभाव जैसे धारा 125 सीआरपीसी को किसी कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, पराजित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    कोर्ट ने यह देखा कि जहां फेमिली कोर्ट को धारा 125 सीआरपीसी के तहत मामला तय करने का अधिकार क्षेत्र है, साथ ही अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत मुकदमा तय करने का अधिकार क्षेत्र है, दोनों अधिनियमों के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है और एक उपयुक्त मामले में अविवाहित बेटी को भरण-पोषण प्रदान कर सकता है, भले ही वह वयस्क हो चुकी हो, अधिनियम की धारा 20 के तहत अपनी अधिकार लागू कर रही हो, ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचें। लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि धारा 125 सीआरपीसी को लागू करने मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल आवेदन दायर किया गया था, अदालत ने कहा,

    धारा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य और आशय, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक सारांश कार्यवाही में आवेदक को तत्काल राहत प्रदान करना है, जबकि धारा 20 के तहत, अधिनियम, 1956, धारा 3 (बी) के साथ पढ़ें, बड़ा अधिकार शामिल है, जिसे सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है, इसलिए बड़े दावों के लिए, जैसा कि धारा 20 के तहत सुनिश्‍चित किया गया है, अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है और विधायिका ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट पर जिम्‍मेदारी डालने के लिए कभी विचार नहीं किया।

    अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने अपीलकर्ता को पिता के खिलाफ किसी भी भरण-पोषण का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 20 (3) का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी।

    केस का नाम: अभिलाषा बनाम प्रकाश

    केस नं: CRIMINAL APPEAL NO 615 of । 2020।

    कोरम: जस्टिस अशोक भूषण, आर। सुभाष रेड्डी और एमआर शाह

    प्रतिनिधित्व: सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा

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