'महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास उद्धव सरकार के विश्वासमत पर संदेह करने वाली कोई सामग्री नहीं थी': सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के निर्देश की आलोचना की
Avanish Pathak
11 May 2023 9:02 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के संबंध में आज कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विद्रोह के आधार पर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने और तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को फ्लोर पर बहुमत साबित करने का निर्देश देने के लिए राज्यपाल द्वारा लिया गया फैसला सदन गलत था।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा,
"राज्यपाल के पास कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी, जिसके आधार पर वह मौजूदा सरकार के विश्वासमत पर संदेह कर सकते थे। राज्यपाल ने जिस प्रस्ताव पर भरोसा किया था, उसमें ऐसा कोई संकेत नहीं था कि विधायक एमवीए सरकार से बाहर निकलना चाहते थे। पत्र में कुछ विधायकों की ओर से असंतोष व्यक्त किया गया था, जो राज्यपाल की ओर से फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
राज्यपाल को यह आकलन करने के लिए पत्राचार (या किसी अन्य सामग्री) पर अपना दिमाग लगाना चाहिए था कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है या नहीं। "
पीठ 21 जून, 2022 के प्रस्ताव का उल्लेख कर रही थी, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि शिवसेना विधानमंडल दल के कुछ विधायक उद्धव-ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार के कामकाज से असंतुष्ट थे। शीर्ष अदालत ने 25 जून, 2022 को शिवसेना के कुछ विधायकों द्वारा राज्यपाल को भेजे गए एक पत्र पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि वे "भ्रष्ट एमवीए सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि शिवसेना के असंतुष्ट विधायक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से अपना समर्थन वापस लेना चाहते हैं।
सीजेआई द्वारा लिखित 141 पन्नों के फैसले में कहा गया,
"सबसे ज्यादा, विभिन्न पत्रों ने इस तथ्य को व्यक्त किया कि विधायकों का एक गुट पार्टी के कुछ नीतिगत फैसलों से असहमत था। अपनी शिकायतों को हवा देने और उनका निवारण करने के लिए वे जिस तरह की कार्रवाई करना चाहते थे, वह उस समय अनिश्चित था, जब फ्लोर टेस्ट आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। क्या वे सदन में या राजनीतिक दल में अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श में प्रवेश करना पसंद करते, कैडरों को लामबंद करते, विरोध में विधानसभा से इस्तीफा देते, या किसी अन्य पार्टी में विलय का विकल्प चुनते, यह अनिश्चित था। इसलिए, राज्यपाल ने एसएसएलपी विधायकों के एक गुट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि श्री ठाकरे ने सदन के बहुमत का समर्थन खो दिया है।"
25 जून के पत्र में सुरक्षा बहाल करने की भी मांग की गई थी, कथित तौर पर जिसे विधायकों से अवैध रूप से वापस ले लिया गया था ताकि उन्हें "उनकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध" एमवीए सरकार का समर्थन जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सके।
शीर्ष अदालत ने कहा कि विधायकों को सुरक्षा की कमी का इस सवाल से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है, और यह एक बाहरी कारण था जिस पर राज्यपाल द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए विचार किया गया था कि फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता थी।
पीठ ने कहा,
"ऐसे मामलों में राज्यपाल की उचित प्रतिक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जिस सुरक्षा के वे कानूनी रूप से हकदार हैं, उन्हें प्रदान किया जाना जारी रहे, अगर इसे हटा दिया गया है।"
राज्यपाल ने 21 जून, 2022 को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा डिप्टी स्पीकर को संबोधित एक अन्य पत्र पर भी ध्यान दिया था, जिसमें कहा गया था कि अजय चौधरी की उनके स्थान पर ग्रुप लीडर के रूप में नियुक्ति अवैध थी।
संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने विधायिका की कार्यवाही की वैधता पर अपनी राय बनाने में गलती की है, जो विशेष रूप से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में या कुछ परिस्थितियों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।
खंडपीठ ने कहा, ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया, जिससे यह संकेत मिले कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया था।
इन पत्रों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर कुछ आंतरिक संघर्ष थे। हालांकि, इसने कहा कि फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल पार्टी के आंतरिक विवादों या पार्टी के अंदर के विवादों को सुलझाने के माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता है।
"एक राजनीतिक दल के भीतर असंतोष और असहमति को पार्टी संविधान के तहत निर्धारित उपायों के अनुसार, या किसी अन्य तरीके से हल किया जाना चाहिए, जिसे पार्टी चुनने का विकल्प चुनती है। सरकार का समर्थन नहीं करने वाली पार्टी और पार्टी के भीतर के लोग अपने पार्टी नेतृत्व और कामकाज के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं, के बीच एक स्पष्ट अंतर है।"
राज्यपाल राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते
पीठ ने आगाह किया कि राज्यपाल शक्ति परीक्षण का आदेश देकर आंतरिक पार्टी विवाद में प्रवेश नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से किसी "वस्तुनिष्ठ सामग्री" के अभाव में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार में सदन के विश्वास की धारणा को खारिज करने के लिए।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए राज्यपाल में निहित विवेक मुक्त नहीं है, और इसे कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।
"वह (राज्यपाल) एक संवैधानिक पदाधिकारी है जो संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करता है। इस मामले में, राज्यपाल को उसमें निहित शक्ति की संवैधानिक सीमाओं का संज्ञान होना चाहिए।"
उल्लेखनीय है कि शिवसेना के चौंतीस विधायकों ने 21 जून 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें पुष्टि की गई थी कि एकनाथ शिंदे एसएसएलपी के ग्रुप लीडर बने रहेंगे। प्रस्ताव में मुख्य सचेतक के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया और उनके स्थान पर भरत गोगावाले को नियुक्त किया। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के लिए शिवसेना के प्रति असंतोष व्यक्त किया।
राज्यपाल को 28 जून 2022 को उस समय विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुने गए सात विधायकों से पत्र प्राप्त हुए, जिसमें उन्होंने ठाकरे को सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। उसी दिन, राज्यपाल ने ठाकरे को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें 30 जून 2022 को सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का निर्देश दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वास मत पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद ठाकरे ने 29 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया।
शीर्ष अदालत ने आज कहा कि शक्ति परीक्षण का राज्यपाल का फैसला गलत था, लेकिन वह यथास्थिति का आदेश नहीं दे सकती और उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल नहीं कर सकती क्योंकि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था। चूंकि ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था, अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करके सही किया था।
केस टाइटल: सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्यपाल और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) 493/2022
साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 422