महाराष्ट्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल और स्पीकर ने गलती की, लेकिन उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते

Avanish Pathak

11 May 2023 1:07 PM IST

  • महाराष्ट्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल और स्पीकर ने गलती की, लेकिन उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते

    सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिवसेना में फूट संबंधित मामले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, बेंच ने माना कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का फैसला और व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला गलत था। पीठ ने नबाम रेबिया मामले में दिए गए फैसले को भी बड़ी पीठ को भेज दिया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 14 फरवरी 2023 को मामले की सुनवाई शुरू की थी और 16 मार्च 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    गोगावाले को व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध है

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिंदे समूह द्वारा समर्थित गोगावाले को शिवसेना पार्टी के व्हिप के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का निर्णय अवैध था। पीठ ने टिप्पणी की कि लोगों द्वारा सीधे चुने गए विधायकों का कर्तव्य कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना है और संविधान के अनुच्छेद 212 का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि सदन की सभी प्रक्रियात्मक दुर्बलताएँ न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं।

    पीठ ने कहा,

    "यह मानना कि यह विधायी दल है, जो व्हिप नियुक्त करता है, इसका मतलब राजनीतिक दल से उसे अलग करना होगा। इसका मतलब है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। व्हिप द्वारा नियुक्त राजनीतिक दल दसवीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है।"

    पीठ ने कहा कि स्पीकर को 3 जुलाई 2022 को विधायक दल में दो गुटों के उभरने के बारे में पता था, जब उन्होंने एक नया सचेतक नियुक्त किया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "अध्यक्ष ने यह पहचानने का प्रयास नहीं किया कि दो व्यक्तियों - श्री प्रभु या श्री गोगावाले - में से कौन सा राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत सचेतक था। अध्यक्ष को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त सचेतक को ही मान्यता देनी चाहिए।"

    पीठ ने कहा कि कोई गुट या समूह अयोग्यता की कार्यवाही के बचाव में यह तर्क नहीं दे सकता कि उन्होंने मूल पार्टी का गठन किया था। विभाजन का बचाव अब दसवीं अनुसूची के तहत उपलब्ध नहीं है और कोई भी बचाव दसवीं अनुसूची के भीतर पाया जाना चाहिए क्योंकि यही वर्तमान में मौजूदा है।

    राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग संविधान के अनुरूप नहीं था

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि अगर स्पीकर और सरकार अविश्वास प्रस्ताव को दरकिनार करते हैं, तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना उचित होगा। हालांकि, यह कहा गया कि जब श्री फडणवीस ने सरकार को लिखा तो विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था।

    "विपक्षी दलों ने कोई अविश्वास प्रस्ताव जारी नहीं किया। राज्यपाल के पास सरकार के विश्वास पर संदेह करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी ... राज्यपाल द्वारा भरोसा किए गए प्रस्ताव ने यह संकेत नहीं दिया कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते थे। भले ही यह मान लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर निकलना चाहते थे, उन्होंने केवल एक गुट का गठन किया था।"

    यह कहते हुए कि शक्ति परीक्षण का उपयोग आंतरिक पार्टी के विवादों को हल करने के लिए नहीं किया जा सकता है, पीठ ने कहा कि न तो संविधान और न ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और इंटर-पार्टी या इंट्रा-पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है।

    पीठ ने कहा,

    "राज्यपाल द्वारा भरोसा किए गए किसी भी पत्राचार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते थे। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके निष्कर्ष निकाला कि श्री ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया है। विधायकों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं का सरकार के समर्थन पर कोई असर नहीं पड़ता। यह एक बाहरी विचार था जिस पर राज्यपाल ने भरोसा किया। राज्यपाल को पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था... पत्र यह संकेत नहीं दे रहा था कि कि श्री ठाकरे ने समर्थन खो दिया। श्री फडणवीस और 7 विधायक अविश्वास प्रस्ताव के लिए आगे बढ़ सकते थे। ऐसा करने से कोई चीज उन्हें रोक नहीं रही थी। "

    उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल नहीं कर सकते

    मामले में राहत मिलने पर, अदालत ने ठाकरे गुट द्वारा अनुरोध के अनुसार यथास्थिति बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था।

    अदालत ने कहा, "पूर्व स्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि श्री ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया। इसलिए राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के समर्थन से श्री शिंदे को शपथ दिलाई।"

    नबाम रेबिया मामले में फैसला बड़ी बेंच को भेजा गया

    चीफ जस्टिस ने कहा कि निम्नलिखित मुद्दे की एक बड़ी पीठ द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है-

    "क्या एक स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के इरादे से जारी किया गया नोटिस, उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से रोकता है?"

    एक बड़ी पीठ को इसका उल्लेख करने के बाद, अदालत ने कहा कि नबाम रेबिया का मुद्दा वर्तमान कार्यवाही में सख्ती से नहीं उठा।

    पृष्ठभूमि

    बैच में कई मुद्दों पर शिंदे और ठाकरे के समूहों के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाएं शामिल थीं। पहली याचिका एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में कथित दल-बदल को लेकर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत बागियों के खिलाफ तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए दायर की थी। बाद में ठाकरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विश्वास मत के लिए बुलाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई, भाजपा के समर्थन से सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे को शपथ ग्रहण, नए अध्यक्ष का चुनाव आदि को चुनौती दी गई।

    पीठ ने 21 फरवरी से मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई शुरू की थी। उद्धव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने बहस की। शिंदे की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने बहस की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से दलील दी।

    अगस्त 2022 में, तत्कालीन चीफ ज‌स्टिस एनवी रमना के नेतृत्व वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए याचिकाओं को संविधान पीठ को भेज दिया था:

    ए- क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची X के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है;

    बी- क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्टद्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है, जैसा भी मामला हो;

    सी- क्या कोई न्यायालय यह मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर स्पीकर के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाता है?

    डी- सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है?

    ई - यदि स्पीकर का यह निर्णय कि किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया , शिकायत की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित होने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है?

    एफ- दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ेगा ? (जो अयोग्यता की कार्यवाही के खिलाफ बचाव के रूप में एक पार्टी में "विभाजन" के तहत )

    जी- विधायी दल के व्हिप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए स्पीकर की शक्ति का दायरा क्या है?

    एच- दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है?

    आई- क्या इंट्रा-पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? इसका दायरा क्या है?

    जे- किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

    के- किसी पार्टी के भीतर एकपक्षीय विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है।

    संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई

    उद्धव पक्ष द्वारा एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया गया था कि मामले को नबाम रेबिया (2016) के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए, स्पीकर द्वारा अयोग्यता नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है, जब उन्हें हटाने की मांग का नोटिस लंबित हो। पीठ ने प्रारंभिक मुद्दे पर तीन दिनों तक दलीलें सुनीं। पीठ ने 17 फरवरी को मामले के गुण-दोष के साथ इस प्रारंभिक मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया। उसी दिन, भारत के चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने का आदेश पारित किया।

    पीठ ने 21 फरवरी से मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई शुरू की थी। उद्धव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत ने बहस की। शिंदे की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और मनिंदर सिंह ने बहस की। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से दलील दी।

    उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उठाए गए तर्क

    1. यथास्थिति की बहाली: उद्धव ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि 27 जून और फिर 29 जून को अदालत द्वारा पारित आदेशों के कारण नई सरकार चुनी गई थी। 27 जून के आदेश के अनुसार, शीर्ष अदालत ने अयोग्यता नोटिस के लिए जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाकर एकनाथ शिंदे को अंतरिम राहत दी थी । बाद में, 29 जून को अदालत ने राज्यपाल द्वारा बुलाए गए फ्लोर टेस्ट को हरी झंडी दे दी। यह कहते हुए कि एक न्यायिक आदेश में एक प्रारंभिक गलती के परिणामस्वरूप बाद के सभी परिणाम गिर जाएंगे, ठाकरे गुट ने 27 जून, 2022 को यथास्थिति बहाल करने का अनुरोध किया ताकि पक्षकारों को उसी स्थिति में बहाल किया जा सके जैसा कि यह था लेकिन न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अधीन ।

    2. पार्टी में "विभाजन" की गलत धारणा: यह तर्क दिया गया कि शिंदे गुट ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि पार्टी में विभाजन मौजूद है। इसके बावजूद, ईसीआई ने पार्टी में विभाजन को मान्यता दी है। इसके अलावा, दसवीं अनुसूची विभाजन को एक बचाव के रूप में मान्यता नहीं देती थी और अयोग्यता के खिलाफ एकमात्र बचाव किसी अन्य पार्टी के साथ विलय था। दसवीं अनुसूची के पैरा 3 (जो विभाजन को एक बचाव के रूप में स्वीकार करता है) को हटा दिया गया था और अगर संसद ने संविधान से कुछ हटा दिया, तो हटाने के उस इरादे को पूरा भार दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, विभाजन को एक बचाव के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने के कारण, यह महत्वहीन है कि शिंदे समूह का विधायिका के भीतर बहुमत में था या नहीं।

    3. सरकार गिराना: यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि अदालत एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में बरकरार रखती है, तो यह किसी भी सरकार को गिराने के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है और दलबदल को सक्षम कर सकती है। 52वें संशोधन का उद्देश्य सामूहिक दलबदल द्वारा सरकार की अस्थिरता को रोकना था लेकिन वर्तमान मामले में ठीक यही हुआ था।

    4. स्पीकर ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया: ठाकरे पक्ष ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त व्हिप और शिवसेना के विधायक दल के नेता की जगह नवनिर्वाचित स्पीकर को हटाने पर आपत्ति जताई और यह तर्क दिया गया कि ऐसी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा नहीं बल्कि पार्टी प्रमुख के लिए की जाती हैं। इस तरह की नियुक्तियां करके अध्यक्ष ने खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। ऐसे में इस संवैधानिक सत्ता पर विश्वास ही नहीं हो सकता था।

    5. दसवीं अनुसूची के तहत कोई बचाव नहीं शिंदे खेमे में शामिल हुए 40 विधायकों के पास दसवीं अनुसूची के तहत कोई बचाव नहीं था। विधान सभा के सदस्य अपने राजनीतिक दल से स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, अपने कार्यों के माध्यम से, एकनाथ शिंदे ने स्वेच्छा से सदन की सदस्यता छोड़ दी थी।

    6. राज्यपाल ने असंवैधानिक रूप से कार्य किया: यह भी तर्क दिया गया कि राज्यपाल को किसी राजनीतिक दल के बागी विधायकों को मान्यता देने और उनके कार्यों को वैध बनाने के लिए कानून में अधिकार नहीं था क्योंकि यह पहचानने की शक्ति कि कौन राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

    एकनाथ शिंदे गुट द्वारा उठाए गए तर्क

    1. राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था: शिंदे गुट ने कहा कि जैसे ही सरकार से समर्थन वापस लिया गया, राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट कराने का एकमात्र विकल्प बचा था।

    इस प्रकार, राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत नहीं था क्योंकि बड़ी संख्या में विधायकों ने उन्हें लिखा था और व्यक्त किया था कि मंत्रालय के पास अब बहुमत नहीं है।

    2. शिंदे गुट 'असली शिवसेना' का प्रतिनिधित्व करता है: शिंदे समूह के अनुसार, पार्टी में 'विभाजन' पर कोई तर्क नहीं है क्योंकि उनका तर्क था कि वे असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब उन्हें चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी गई है।

    3. विधायक दल और राजनीतिक दल के बीच कोई अंतर नहीं: यह कहते हुए कि विधायक दल और राजनीतिक दल के बीच कोई अंतर नहीं है, शिंदे गुट ने तर्क दिया कि विधायक दल के पास राजनीतिक दल का अधिकार है। यह तर्क दिया गया कि उन्होंने कभी भी एक नई राजनीतिक पार्टी होने का दावा नहीं किया, बल्कि एक गुट के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व किया।

    4. मामला राजनीति के दायरे में: शिंदे समूह का एक और तर्क यह था कि मामला राजनीति के दायरे में आता है, न कि अदालतों के दायरे में। यह तर्क दिया गया कि दसवीं अनुसूची के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए स्पीकर इस मुद्दे में नहीं पड़ सकते कि कौन सा समूह वास्तविक राजनीतिक दल है, क्योंकि यह चुनाव आयोग द्वारा तय किया जाने वाला प्रश्न है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता दी थी। इस पृष्ठभूमि में, विपरीत पक्ष ने शीर्ष अदालत को संवैधानिक अधिकारियों की संपूर्ण संवैधानिक मशीनरी को 'बाईपास' करने और अयोग्यता याचिकाओं का फैसला करने के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकार करना एक पूरी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में अतिक्रमण करने जैसा होगा।

    5. ठाकरे ने कभी शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया: यह तर्क दिया गया था कि ठाकरे गुट द्वारा " परीक्षण के लिए" (यह बताने के अदालत के आदेशों के बिना नई सरकार निर्वाचित नहीं होती) वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने कभी भी फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और ऐसा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा, स्पीकर या राज्यपाल के पास बहुमत निर्धारित करने के लिए गणित नहीं था बल्कि फ्लोर टेस्ट कराने का जिम्मा राज्यपाल को सौंपा गया था ऐसी स्थिति में जहां फ्लोर टेस्ट होने से पहले ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि "नेतृत्वहीन सरकार" न गिरे।

    6. इंट्रा-पार्टी असहमति संवैधानिक योजना का एक तत्व: यह भी तर्क दिया गया था कि इंट्रा-पार्टी असहमति संवैधानिक योजना और लोकतंत्र का एक तत्व है और इसे अवैध नहीं माना जा सकता है।

    राज्यपाल द्वारा दिए गए तर्क

    राज्यपाल द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क यह था कि राज्यपाल को प्रदान की गई वस्तुनिष्ठ सामग्री के कारण, जिसमें शिंदे समूह के 34 विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव शामिल था, 47 विधायकों द्वारा उद्धव गुट द्वारा जारी किए गए हिंसक खतरों के बारे में पत्र , और विपक्ष के नेता द्वारा पत्र ही राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए बाध्य किया गया था। यह कहते हुए कि यह सुनिश्चित करना राज्यपाल का संवैधानिक उत्तरदायित्व था कि सरकार को सदन का समर्थन प्राप्त हो, यह तर्क दिया गया कि सदन का विश्वास खोने के बाद सरकार चलाना एक पाप था जिसका राज्यपाल एक पक्ष नहीं हो सकता था।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि चाहे वह फ्लोर टेस्ट हो या अविश्वास प्रस्ताव, परिणाम वही होगा।

    केस : सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 493/2022

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