मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2017 का पूर्वव्यापी संचालन नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

13 Aug 2021 3:29 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 का पूर्वव्यापी संचालन नहीं होगा।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि नियमों के संचालन के शुरू होने के बाद ही रोस्टर तैयार और बनाए रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 2017 के नियमों की शुरूआत के बाद, वरिष्ठता परस्पर सीधी भर्ती और पदोन्नति रोस्टर के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता नियम लाने में देरी उचित नहीं है।

    इस मामले में याचिकाकर्ता को दिनांक 27.05.2008 को मध्य प्रदेश राज्य में उच्च न्यायिक सेवाओं की सीधी भर्ती में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के रूप में नियुक्त किया गया था।

    उन्होंने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ में न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्वाइंट रोस्टर के आधार पर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए 02.08.2010 और 31.05.2014 के बीच अभ्यावेदन को प्राथमिकता दी। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को 11.09.2019 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि 2017 के नियम 13.03.2018 से लागू हुए और संचालन में संभावित हैं।

    सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को जिला न्यायाधीशों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए रोस्टर प्रणाली को शामिल करके वरिष्ठता नियम में संशोधन करने का निर्देश दिया था। नियमों के संशोधन में हुई देरी सीधे भर्ती जिला न्यायाधीशों के हित के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है, और इस प्रकार उनकी वरिष्ठता को 2017 के नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से रोस्टर के आधार पर फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए, यह दलील दी गई। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि 2017 के नियम संभावित हैं और रोस्टर प्रणाली के लाभ के लिए सीधी भर्ती किए गए लोगों द्वारा पूर्व तिथि से दिए गए अभ्यावेदन को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति द्वारा खारिज कर दिया गया था।

    पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष लंबित एसएलपी के आधार पर वरिष्ठता नियम को लेकर इस न्यायालय द्वारा ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (सुप्रा) में दिए गए निर्देशों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय में देरी उचित नहीं है।

    अदालत ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "हालांकि, याचिकाकर्ता 2017 के नियमों की पूर्वव्यापी प्रभाव से राहत के हकदार नहीं हैं। 2017 के नियमों के नियम 11 (1) के अनुसार, नियमों के शुरू होने की तारीख पर काम कर रहे सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। नियमों के संचालन के शुरू होने के बाद ही रोस्टर तैयार और बनाए रखा जाएगा। याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकते हैं कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित रोस्टर के आधार पर उनकी वरिष्ठता पर फिर से काम किया जाएगा।"

    मामला: आनंद कुमार तिवारी बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय; डब्ल्यूपीसी 997/ 2020

    उद्धरण : LL 2021 SCC 376

    पीठ : जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

    वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवीर प्रताप शर्मा, याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा, उत्तरदाताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता पुनीत जैन

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