इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और हाईकोर्ट को संयुक्त सुझावों पर काम करने को कहा

LiveLaw News Network

22 Sep 2021 2:51 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और हाईकोर्ट को संयुक्त सुझावों पर काम करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश राज्य और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उन सहमति वाले निर्देशों पर काम करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जो जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले व्यापक मापदंडों को निर्धारित करने के लिए जारी किए जाने के लिए मांगे गए हैं।

    जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए, जिसमें हिरासत 9 से 15 साल तक है, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने उच्च न्यायालय को यह स्वतंत्रता भी दी कि वह स्थिति की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने विवेक से उचित समझे, वो निर्देश जारी करे।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "यूपी राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि सुझावों के मद्देनज़र, वह जारी किए जाने वाले सहमति निर्देशों पर काम करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ बैठेंगे। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उच्च न्यायालय अपने विवेक से उचित महसूस करता है यह स्वयं स्थिति की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।"

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान देते हुए, पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एसके कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कुछ निर्देशों पर काम करने की अपेक्षा की थी जिसे शीर्ष न्यायालय अपना सकता है।

    न्यायमूर्ति कौल ने आगे कहा,

    "हमने कहा कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय हमें विस्तृत सुझाव दें। उद्देश्य यह था कि आप हमें सुझाए गए दिशा-निर्देश देंगे जो हमने पूछे थे। ये सुझाव और जवाबी सुझाव हैं। यदि आप हमें निर्देश नहीं दे सकते हैं, तो हम कुछ करेंगे। मैंने सोचा कि आप लोग कुछ दिशाओं में काम करेंगे। आपने हमें फिर से 20 पृष्ठों में एक नोट जमा किया है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम चाहते हैं।"

    न्यायमूर्ति कौल की टिप्पणी पर, अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सहमत निर्देशों पर काम करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ समन्वय करने के लिए समय मांगा, जिस पर न्यायाधीश सहमत हुए।

    न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने 25 अगस्त, 2021 को अदालत द्वारा प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया था।

    शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "किसी भी सुझाव/प्रस्ताव पर अपनी छाप देने से पहले, हमें यह उचित लगता है कि उच्च न्यायालय खुद इसकी जांच करे और अपने सुझाव दें, जैसा कि उचित हो सकता है।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत हलफनामा

    नोटिस जारी करने के अनुसरण में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया था कि जिन मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील लंबे समय से लंबित है, गंभीर अपराधों के लिए पीड़ित पर अपराध के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए और एक 'पीड़ित प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट' तैयार होनी चाहिए।

    उच्च न्यायालय ने उन मामलों में पीड़ित के परामर्श से पीड़ित प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करने का भी सुझाव दिया था जहां आरोपी ने वास्तविक सजा या जेलों में लंबे कार्यकाल की सेवा की है ताकि उस पर जमानत के प्रभाव की जांच की जा सके।

    इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी प्रस्तुत किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप, आजीवन कारावास पर केवल "पूरी उम्र" के लिए विचार किया जाना चाहिए और यदि जघन्य अपराध के एक आरोपी को 10 से 15 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया जाता है, तो "वह उनकी अपील पर जल्द निर्णय लेने का प्रयास कभी नहीं करेगा।"

    उच्च न्यायालय ने अपने हलफनामे में यह भी कहा था कि लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेने के लिए विशेष पीठों के गठन के लिए आरोपी को "यांत्रिक तरीके से" जमानत का लाभ दिया जाए।

    सुनियोजित और परिष्कृत तरीके से अपराध करने वाले आदतन और कठोर अपराधी होने के कारण सफेदपोश या संगठित अपराधों में अभियुक्तों को जमानत देने के लिए एक अलग मानदंड के विकास के लिए भी प्रस्तुत किया गया था।

    उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत सुझावों की रिपोर्ट

    कोर्ट के राज्य को सुझाव देने के लिए 26 जुलाई के आदेश के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने नोट में दो व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे जिन्हें जमानत याचिका पर विचार करते समय ध्यान में रखा जा सकता है:

    • वास्तविक कारावास की कुल अवधि

    • आपराधिक अपील के लम्बित रहने की अवधि

    ऐसी श्रेणी में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

    • अपराध की जघन्य प्रकृति

    • पिछला आचरण और आपराधिक इतिहास- जमानत जांच

    • अपील को आगे बढ़ाने में जानबूझकर देरी

    • अपीलकर्ता-दोषी पहले ही मौके पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए

    पृष्ठभूमि

    सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई, 2021 को यह विचार किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित अपीलों को न्यायालय द्वारा तय किए गए व्यापक मानकों पर तय किया जाना चाहिए और यह सुझाव दिया था कि अवधि, अपराध की जघन्यता , अभियुक्त की आयु, ट्रायल में लगने वाली अवधि और क्या अपीलकर्ता अपीलों पर लगन से मुकदमा लड़ रहे हैं, पर विचार किया जाए।

    अतिरिक्त महाधिवक्ता, गरिमा प्रसाद के इस अनुरोध पर कि वह उन दिशानिर्देशों का सुझाव देते हुए एक नोट प्रस्तुत करेंगी जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा ही अपनाया जा सकता है, न्यायालय ने तत्काल 18 मामलों के लिए सुझाव भी मांगे थे, जिसके आधार पर यह जांच करेगा कि क्या उन मामलों को उच्च न्यायालय को विचार के लिए होना चाहिए या कुछ स्पष्ट मामलों को प्रेषित किया जाए जिन्हें शुरुआत में ही निपटाया जा सकता है।

    पीठ ने उच्च न्यायालय को स्थायी वकील विष्णु शंकर जैन, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और एएजी के बीच बातचीत के बाद नोट और सुझाव तैयार करने में एएजी की सहायता करने का भी निर्देश दिया था।

    केस : सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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