लोकसभा ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित किया

LiveLaw News Network

20 Dec 2021 10:37 AM GMT

  • लोकसभा ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित किया

    वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए लोकसभा ने सोमवार को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।

    लोकसभा में विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

    चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को "पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से" वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की आधार नंबर प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रयास करता है।

    यह निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से निर्वाचक नामावली में पहले से शामिल व्यक्तियों से आधार नंबर मांगने और वोटर लिस्ट में उसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रेशन की पहचान करने के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को अनुमति देने का भी प्रयास करता है।"

    इसके साथ ही संशोधन विधेयक यह स्पष्ट करता है,

    "वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति द्वारा आधार नंबर प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थता के कारण वोटर लिस्ट में कोई प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी। ऐसा पर्याप्त कारण जो निर्धारित किया जा सकता है।"

    विधेयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 की कुछ धाराओं में संशोधन करना चाहता है।

    विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया कि आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जाएगा ताकि "एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर कई रजिस्ट्रेशन के खतरे को रोकने के लिए" वोटर लिस्ट डेटा को आधार सिस्टम के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सके।

    आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 14 में संशोधन से पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए चार "अर्हतापूर्ण" तिथियां रखने की अनुमति मिल जाएगी।

    अब तक, प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी एकमात्र योग्यता तिथि है।

    जो लोग एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के हो जाते हैं वे वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद 18 साल के होने वालों को वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता है।

    अब "जनवरी का पहला दिन, अप्रैल का पहला दिन, जुलाई का पहला दिन और एक कैलेंडर वर्ष में अक्टूबर का पहला दिन" वोटर लिस्ट की तैयारी या संशोधन के संबंध में अर्हक तिथियां होंगी।

    आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 20 और आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 60 में संशोधन से सेवा मतदाताओं के लिए चुनाव लिंग-तटस्थ हो जाएगा।

    संशोधन से "पत्नी" शब्द को "पति/पत्नी" शब्द से बदलने में मदद मिलेगी, जिससे क़ानून "लिंग-तटस्थ" हो जाएगा।

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