SEBC की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने वाला संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित

LiveLaw News Network

10 Aug 2021 8:44 PM IST

  • SEBC की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने वाला संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित

    लोकसभा ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करने के लिए संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया।

    इस संशोधन को मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3: 2 के फैसले द्वारा रद्द कर दिया गया था।

    उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से कहा था कि राज्यों के पास 102वें संविधान संशोधन के बाद SEBC को पहचानने और निर्दिष्ट करने की शक्ति का अभाव है। ऐसी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

    विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट का बहुमत का फैसला केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए रुख के खिलाफ था कि 102 वें संविधान संशोधन ने राज्यों की शक्ति को प्रभावित नहीं किया।

    102वें संशोधन को दी गई न्यायिक व्याख्या की समीक्षा की मांग करने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया था।

    इसके बाद अब केंद्र ने यह बिल पेश किया है। विधेयक में अनुच्छेद 342ए में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की है। यह मराठा कोटा मामले में भारत के महान्यायवादी द्वारा दिए गए तर्क के अनुरूप है कि राष्ट्रपति की शक्ति केवल केंद्रीय सूची के प्रयोजनों के लिए SEBC को निर्दिष्ट करने की है।

    संशोधन में अनुच्छेद 342ए में खंड (3) जोड़ने का भी प्रस्ताव है, जो स्पष्ट करता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए SEBC की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी और ऐसी सूची केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है।

    प्रस्तावित खंड इस प्रकार है:

    "खंड (1) और (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार और बनाए रख सकता है, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से अलग हो सकती हैं।"

    केंद्र ने कहा कि यह स्पष्टीकरण देश के 'संघीय ढांचे' को बनाए रखने के लिए जरूरी है।

    बिल के उद्देश्यों और कारणों का बयान कहा गया है,

    "पर्याप्त रूप से स्पष्ट करने के लिए कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को SEBC की अपनी राज्य सूची / केंद्र शासित प्रदेश सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है और इस देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने की दृष्टि से अनुच्छेद 342 ए में संशोधन करने और संविधान के अनुच्छेद 338बी और 366 में परिणामी संशोधन करने की आवश्यकता है।"

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