मुकदमेबाजी बहुत महंगी, थकाऊ और समय लेने वाली चीजः CJI रमाना ने आर्बिट्रेशनऔर मीडिएशन को प्रोत्साहित किया

LiveLaw News Network

21 Aug 2021 9:22 AM GMT

  • मुकदमेबाजी बहुत महंगी, थकाऊ और समय लेने वाली चीजः CJI रमाना ने आर्बिट्रेशनऔर मीडिएशन को प्रोत्साहित किया

    विवादों के समाधान के लिए अदालत की कार्यवाही द्वारा मध्यस्थता (arbitration), मध्यस्थता और सुलह के महत्व पर जोर देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शुक्रवार को कहा कि हैदराबाद में प्रस्तावित इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीड‌ीएशन सेंटर में विवाद को हल करने के लिए तकनीकी रूप से विशेषज्ञ सदस्यों के साथ कुशल प्रशासन होगा ; इससे न केवल विदेशों में निवेशकों को मदद मिलेगी, बल्कि जो भारत में अपने विवादों को कम से कम समय में निपटाते हैं, उन्हें भी मदद मिलेगी।

    सीजेआई एनवी रमाना ने कहा, "इसके पास तकनीकी रूप से विशेषज्ञ सदस्यों के साथ विवाद के समाधान के लिए कुशल प्रशासन है। स्पष्ट नियम हैं। मध्यस्थों की गुणवत्ता उत्कृष्ट है और सभी को भाग लेना चाहिए। इसकी निगरानी वरिष्ठ प्रतिष्ठित लोगों द्वारा की जाएगी और हम जल्द ही कुछ और ट्रस्टियों को ट्रस्ट बोर्ड में शामिल करेंगे। यही कारण है कि हम सभी को इस मध्यस्थता आंदोलन में भाग लेना चाहिए ताकि हम विवाद को हल कर सकें और न्यायपालिका को मजबूत कर सकें। यह ऐसा केंद्र नहीं है जहां आमतौर पर हम केवल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का फैसला करेंगे, यह घरेलू मध्यस्थता और स्थानीय निवेशकों के बीच विवाद भी तय करेगा।"

    सीजेआई एनवी रमाना तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली के आवास पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जहां इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीड‌िएशन सेंटर, हैदराबाद के लिए एक ट्रस्ट डीड पंजीकृत किया गया था।

    इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी , सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रवींद्रन , तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, वन और पर्यावरण और एस एंड टी, एंडॉमेंट्स और कानून मंत्री अल्‍लोला इंद्रकरन रेड्डी, और और एमए और एमडी, उद्योग और वाणिज्य, ITE &C मंत्री तारक रामा राव शामिल थे।

    CJI ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अन्य अधिकारियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के तीन महीने की अवधि के भीतर उनके सपने को साकार किया। CJI ने अपने भाषण में बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस हिमा कोहली को हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव दिया था और कुछ ही समय में चीफ जस्टिस ने एक विस्तृत पत्र भेजकर जवाब दिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता का संकेत दिया गया था।

    "जून के महीने में मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद हैदराबाद आया था। मैंने मुख्य न्यायाधीश से कहा था कि आप हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार क्यों नहीं करते हैं। कुछ ही समय में उन्होंने जवाब दिया और 30 जून, 2021 को एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की आवश्यकता का संकेत देते हुए एक विस्तृत पत्र भेजा और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों, मुख्य सचिव के साथ-साथ सुश्री राजेश रंजन और वित्त सचिव की अपनी टीम को दिल्ली भेजा और हमारी दो बार बैठक हुई ।

    तेलंगाना सरकार से संस्था के लिए एक स्वतंत्र भवन बनाने का अनुरोध करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने कहा कि, " शुरुआत में, 2003 में, मैं इस न्यायालय का न्यायाधीश था और NALSAR में एक समारोह था, और उस समय चंद्रबाबू नायडू एक मुख्यमंत्री थे। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्‍थाप‌ित करने के लिए कुछ 10 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति वीएन खरे उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। सीएम ने तुरंत जवाब दिया था और उन्होंने NALSAR के बगल में 10 एकड़ जमीन और 25 करोड़ रुपये दिए थे। दुर्भाग्य से, न्यायपालिका की प्रणाली में एक समस्या थी, और यह फलीभूत नहीं हो सका। यह 10 एकड़ जमीन अभी भी हाईकोर्ट के पास है और अब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मैं तेलंगाना सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम हमारे पास इस संस्थान के लिए एक स्वतंत्र भवन हो।

    अपने संबोधन में CJI ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में विदेशी निवेशक निवेश के लिए तैयार थे लेकिन मुकदमेबाजी से डरते थे।

    " सभी विदेशी निवेशकों ने केवल एक ही चीज़ का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे निवेश करने के लिए तैयार थे लेकिन मुकदमेबाजी से डरते थे। भारत में कितने साल मुकदमेबाजी होती है, हम नहीं जानते। हम संपत्ति और मुकदमेबाजी दोनों खरीद रहे थे, और वे बहुत अनिच्छुक थे। उस समय, पीएम ने एक नया कानून शुरू किया, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 लागू हुआ और उसके बाद मध्यस्थता, सुलह में गति आई। इसका कारण यह है कि उद्योग और निवेशक मुकदमेबाजी नहीं बल्कि व्यापार करने में आसानी चाहते हैं। जब भी वे मुकदमेबाजी में फंसते हैं, वे चाहते हैं कि इसे आसानी से, सौहार्दपूर्ण और बिना समय लगे सुलझाया जाए ताकि उनका निवेश बचाया जा सके।"

    उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। 2015 में उन्होंने जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस दवे के साथ जापान और कोरिया का डेलीगेट के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वहां उद्योगपतियों ने लंबे समय तक मुकदमेबाजी में शामिल होने पर चिंता जताई थी। वहां उन्होंने उन्हें शीघ्र समाधान के बारे में आश्वासन दिया था।

    अपने भाषण में CJI ने यह भी कहा कि, "हमारे मार्गदर्शन और समर्थन के साथ, विशेष रूप से उद्योग के प्रतिनिधियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया इस मध्यस्थता केंद्र को प्रोत्साहित करें। यह विवाद को हल करता है और आपको कोर्ट जाने और समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मुकदमेबाजी एक बहुत महंगी, थकाऊ और अधिक समय लेने वाली चीज है। साथ ही, मैं तेलंगाना के चीफ जस्टिस हिमा कोहली से अनुरोध करता हूं कि वे मीडिया, विशेष रूप से औद्योगिक समूहों और उनके प्रतिनिधित्व से इस बैठक में भाग लेने का अनुरोध करें। वे मध्यस्थता के दायरे को समझेंगे और वे इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं।"


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