राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफलतापूर्ण आयोजन ने महामारी को अवसर में बदल दिया: जस्टिस ललित

LiveLaw News Network

11 July 2021 5:30 AM GMT

  • राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफलतापूर्ण आयोजन ने महामारी को अवसर में बदल दिया: जस्टिस ललित

    राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के तत्वावधान और जस्टिस यूयू ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा के मार्गदर्शन में देश भर के कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने 10.07.2021 को वर्ष 2021 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इसे वर्चुअल और हाइब्रिड दोनों मोड में आयोजित किया गया और पूरे देश में 32 एसएलएसए/एचसीएलएससी में आयोजित किया गया।

    यह पहली बार था कि जस्टिस ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने स्वयं वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालतों के कामकाज की निगरानी की।

    उन्होंने फतेहगढ़ साहिब (पंजाब), गुरुग्राम (हरियाणा), पंचकुला (हरियाणा), भरतपुर (राजस्थान), नोएडा (गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), तिरुवेल्लोर (तमिलनाडु) और कच्छ (गुजरात) के जिला न्यायालयों में लोक अदालत पीठों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बातचीत भी की।

    उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (अमरावती) में लोक अदालत पीठों के कामकाज का निरीक्षण और राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) स्‍थ‌ित लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे माननीय न्यायाधीशों के साथ बातचीत की। जस्टिस ललित ने उठाए गए मामलों के प्रकार, निस्तारण दर और विषय वस्तु के बारे में पूछताछ की। उन्होंने इस पहलू पर जोर दिया कि देश की न्याय प्रणाली में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को कम करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतें अनिवार्य हैं।

    देश भर में, शाम 4:00 बजे तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 5,129 राष्ट्रीय लोक अदालत पीठों में, 35,53,717 मामले उठाए गए, जिनमें से 22,50,473 मुकदमे पूर्व मामले और 13,03,244 मामले लंबित थे। 10.07.2021 को एक ही दिन में 11,42,415 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जो कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए एक बड़ी उपलब्धि और सफलता को दर्शाता है। हितधारकों की भागीदारी के कारण ही विधिक सेवा प्राधिकरण इस विशाल निस्तारण को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं।

    एमएसीटी, वैवाहिक, एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामलों, श्रम विवादों, पीयूएस, अन्य दीवानी मामलों आदि जैसे मामलों में पार्टियों के बीच अधिकतम न‌िस्तारण सुनिश्चित करने के लिए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने लोक अदालत पूर्व बैठकें या राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले पूर्व-परामर्श सत्र आयोजित करने पर जोर दिया, ताकि पार्टियों को अधिक से अधिक निस्तारण प्राप्त करने और विपक्षी दलों के साथ बातचीत करने का एक या अधिक अवसर मिल सके।


    उसी की तैयारी के लिए और राष्ट्रीय लोक अदालत के जर‌िए अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए, नालसा ने एक प्रारंभिक वेबिनार का आयोजन किया। "राष्ट्रीय लोक अदालत: चुनौतियां और आगे का रास्ता" विषय पर आयोजित वेबिनार का उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू और उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सभी अध्यक्षों और सचिवों को संवेदनशील बनाना था।

    नालसा ने एलएसए को भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में प्रचलित COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया।



    केरल में राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया था और 09.07.2021 को आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 39,361 मामले (35,404 लंबित मामले और 3,957 पूर्व मुकदमेबाजी मामले) उठाए गए थे, जिनमें से 26,118 मामलों का निपटारा किया गया (25,150 लंबित मामले और 968 पूर्व- मुकदमेबाजी के मामले)। 86.81 करोड़ रुपये की समझौता राशि का अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 01.08.2021, 18.07.2021, 14.08.2021 और 24.07.2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी।

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