लखीमपुर खीरी केस में जांच "हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं" : सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज की नियुक्ति की इच्छा जताई 

LiveLaw News Network

8 Nov 2021 1:04 PM IST

  • लखीमपुर खीरी केस में जांच हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज की नियुक्ति की इच्छा जताई 

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर फिर से असंतोष व्यक्त किया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। इनमें से चार किसान प्रदर्शनकारी थे, जिन्हें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में वाहनों द्वारा कुचल दिया गया था।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि जांच "उस तरह से नहीं हो रही है जैसी हमने उम्मीद की थी।" पीठ ने इस तथ्य पर असंतोष व्यक्त किया कि वीडियो साक्ष्य के संबंध में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त नहीं किए गए हैं।

    पीठ ने मॉब लिंचिंग के जवाबी केस के साथ जांच को जोड़कर किसानों पर हमले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मामले को कमजोर करने पर भी चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि दोनों मामलों में जांच अलग-अलग होनी चाहिए और दोनों मामलों में गवाहों के बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज किए जाने चाहिए।

    पीठ ने कहा कि वह जांच की निगरानी के लिए दूसरे राज्य के एक उच्च न्यायालय से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों मामलों के सबूतों का ओवरलैपिंग ना हो। जांच में निष्पक्षता और स्वतंत्रता रखने की जरूरत है, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की।

    उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। तदनुसार, पीठ ने सुनवाई शुक्रवार, 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

    कोर्टरूम एक्सचेंज

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शुरुआत में कहा,

    "हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी है। स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। पिछली सुनवाई के बाद, हमने 10 दिनों का समय दिया। लैब रिपोर्ट नहीं आई है। यह हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।"

    उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि लैब की रिपोर्ट 15 नवंबर तक तैयार हो जाएगी।

    सीजेआई ने पूछा,

    "अन्य मुद्दों के बारे में क्या?"

    न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने पूछा,

    "केवल एक आरोपी का फोन जब्त किया गया है। दूसरों के बारे में क्या? क्या आपने जब्त नहीं किया है? केवल एक आरोपी के पास मोबाइल फोन था?"

    साल्वे ने जवाब दिया कि कुछ आरोपियों ने कहा कि उनके पास फोन नहीं थे लेकिन सीडीआर प्राप्त कर लिए गए हैं। साल्वे ने कहा कि आरोपियों ने फोन फेंक दिया है, लेकिन उनके सीडीआर से उनके ठिकानों का पता लगाया जा रहा है।

    न्यायमूर्ति कोहली ने जानना चाहा,

    "आपने स्टेटस रिपोर्ट में कहां कहा है कि आरोपियों ने अपने फोन फेंक दिए हैं और उनकी सीडीआर का पता लगा लिया गया है?"

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा कि क्या दोनों प्राथमिकी (प्रदर्शनकारी किसानों पर हमले से संबंधित प्राथमिकी, और परिणामी मॉब लिंचिंग के लिए जवाबी-एफआईआर) दोनों को जोड़कर एक विशेष आरोपी को लाभ देने का कोई प्रयास किया गया है ।

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,

    "...प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक विशेष आरोपी को दो प्राथमिकी को ओवरलैप करके लाभ देने की कोशिश की जा रही है, आप मामले के भाग्य की बहुत अच्छी तरह से सराहना कर सकते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि दो प्राथमिकी हैं और एक में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। इसका दूसरी एफआईआर का इस्तेमाल किया जाएगा। एफआईआर 220 में साक्ष्य एक आरोपी को बचाने के लिए एकत्र किए जा रहे हैं।"

    (एफआईआर 219 किसानों पर हमले के संबंध में है और एफआईआर 220 मॉब लिंचिंग के लिए है)

    साल्वे ने कहा कि दोनों मामलों की अलग-अलग जांच हो और आपस में शामिल न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक मामले में सामने आए कुछ गवाहों ने दूसरे मामले के संबंध में आपत्तिजनक बयान देना शुरू कर दिया।

    साल्वे ने कहा,

    "वे सावधान हो रहे हैं, वे एफआईआर 219 और 220 को नहीं मिला रहे हैं। दोनों की जांच हो रही है। 220 मुश्किल हो गई है क्योंकि यह लिंचिंग की घटना थी। सभी सीडीआर एकत्र किए जा रहे हैं। वे उस समय कहां थे, यह पता चल गया है।"

    न्यायमूर्ति कांत ने कहा,

    "एसआईटी को छोड़कर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां तक ​​गवाह जो किसानों की हत्या से संबंधित प्राथमिकी 219 में गवाही देने के लिए आगे आ रहे हैं, उनके बयान दर्ज करना, चाहे वह 161 या 164 के तहत हो, यह एक स्वतंत्र अभ्यास होगा, और 220 में जांच...", तब साल्वे ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि "वह अलग होगी।"

    इस बिंदु पर, न्यायाधीशों के बीच कुछ समय के लिए आपस में चर्चा हुई। संक्षिप्त चर्चा के बाद न्यायमूर्ति कांत ने साल्वे से कहा:

    "हमें ऐसा लगता है कि... यह एसआईटी प्राथमिकी 219, 220 और तीसरे मामले (भाजपा कार्यकर्ता की हत्या से संबंधित) के बीच एक खोजी दूरी बनाए रखने में असमर्थ है। अगर इस तरह की प्रक्रिया जारी रहती है, तो यह एक एक मामले में दूसरे के खिलाफ मौखिक साक्ष्य को तौलने का मामला ... यह सुनिश्चित करने के लिए कि 219 में साक्ष्य 220 से स्वतंत्र रूप से दर्ज किया गया है और जांच में कोई अतिव्यापी और कोई अंतर-मिश्रण नहीं है, हम निगरानी के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने के इच्छुक हैं। हम राज्य की न्यायपालिका की देखरेख के बारे में आश्वस्त नहीं हैं ... भिन्न उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को निगरानी करने दें।"

    न्यायमूर्ति कांत ने न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन या न्यायमूर्ति रंजीत सिंह के नाम सुझाए, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।

    न्यायमूर्ति कांत ने कहा,

    "यह जांच में निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए है।"

    सीजे ने कहा,

    "हम यहां यह देखने के लिए हैं कि उचित जांच हो।"

    यह जवाब देते हुए कि वह समझ रहे हैं कि बेंच क्या संकेत दे रही है, साल्वे ने कहा कि वह बेंच के इस सुझाव के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करेंगे। साल्वे ने कहा कि भ्रम पैदा हुआ क्योंकि पत्रकार की हत्या को शुरू में मॉब लिंचिंग के कारण माना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे कार के नीचे कुचला गया था।

    साल्वे ने कहा,

    "पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, उसे पहले आशीष मिश्रा के साथ माना गया था, लेकिन फिर यह देखा गया कि उसे किसानों के साथ कार ने कुचल दिया था।"

    पीठ ने कहा कि पत्रकार रमन कश्यप की मौत का मामला कार द्वारा कुचले जाने के कारण था, न कि लिंचिंग के कारण जैसा कि शुरू में अनुमान लगाया गया था।

    भाजपा कार्यकर्ता की विधवा ने हिरासत में मौत का लगाया आरोप

    पीठ की सुनवाई समाप्त होने के बाद, दिवंगत भाजपा कार्यकर्ता श्याम सुंदर की विधवा रूबी देवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज ने एसआईटी जांच के प्रति विश्वास की कमी व्यक्त की। श्याम सुंदर को बुलेट प्रूफ जैकेट और बंदूकें पहने यूपी पुलिस के साथ एक तस्वीर दिखाते हुए, वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि तस्वीर उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ली गई थी। भारद्वाज ने दलील दी कि सुंदर पुलिस हिरासत में मारा गया और सीबीआई जांच की मांग की।

    साल्वे ने दावे का खंडन किया और कहा कि इसमें पुलिस लोगों को मॉब लिंचिंग से बचाने की कोशिश कर रही है।

    पीठ ने कहा,

    "सीबीआई हर चीज का समाधान नहीं हो सकती।"

    पीठ ने भारद्वाज को यह कहते हुए फोटो नहीं दिखाने को कहा क्योंकि अदालत मामले की जांच नहीं कर रही है।

    भारद्वाज ने यह भी शिकायत की कि श्याम सुंदर की हत्या से संबंधित मामले में गवाहों को सुरक्षा नहीं दी गई है, क्योंकि यूपी पुलिस कह रही है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल किसानों की हत्या के मामले से संबंधित है।

    भारद्वाज की दलीलों पर ज्यादा कुछ व्यक्त किए बिना पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी।

    सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया,

    "हमने वकीलों को सुना है, विस्तृत बहस के बाद, हमने यूपी राज्य को कुछ सुझाव दिए हैं कि कैसे जांच की जानी है। इसके लिए सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कुछ समय मांगा है। शुक्रवार को सूचीबद्ध करें। "

    पृष्ठभूमि

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ दो अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लखीमपुर खीरी की हालिया हिंसक घटना की समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

    26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को लखीमपुर खीरी हिंसा के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था।

    कोर्ट ने यूपी राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि प्रासंगिक गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए जाएं। यदि मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता के कारण गवाहों के बयान दर्ज करने में कोई कठिनाई होती है, तो पीठ ने संबंधित जिला न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बयान निकटतम उपलब्ध मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जा सकें।

    पिछली सुनवाई:

    26 अक्टूबर को, अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से केवल 23 चश्मदीदों का पता लगाया गया था। पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से मौखिक रूप से कहा कि जांच दल को और चश्मदीदों की पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को मामले के वीडियो साक्ष्य की जांच में तेजी लानी चाहिए।

    जांच के संबंध में यूपी राज्य द्वारा दायर की गई दूसरी स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद निर्देश जारी किए गए थे।

    20 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे यह आभास हो रहा है कि यूपी पुलिस अपनी जांच में "अपने पैर खींच रही है।"

    पीठ ने यह टिप्पणी यह ​​देखने के बाद की थी कि 44 गवाहों में से केवल 4 के बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे।

    सीजेआई ने टिप्पणी की थी,

    "यह एक कभी न खत्म होने वाली कहानी नहीं बननी चाहिए"

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उचित जांच की मांग करते हुए दो वकीलों द्वारा भेजी गई एक पत्र याचिका के आधार पर जनहित याचिका दर्ज की है। कोर्ट की कार्रवाई सोशल मीडिया में चौंकाने वाले वीडियो के सामने आने के बाद हुई, जिसमें आशीष मिश्रा के काफिले में वाहन चलाते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलते हुए दिखाया गया।

    सुनवाई के पहले दिन, 8 अक्टूबर को, कोर्ट ने यूपी पुलिस की जांच पर अपना असंतोष दर्ज किया था, क्योंकि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। पीठ ने पूछा कि क्या पुलिस के लिए हत्या के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय उसे दिए गए समन के जवाब का इंतजार करना सामान्य बात है।

    कोर्ट की तीखी आलोचना के बाद अगले दिन यूपी पुलिस ने मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया।

    केस : इन रीः लखीमपुर खीरी (यूपी) में हिंसा में जान का नुकसान | डब्लयूपी ( क्रिमिनल) संख्या .426/2021

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