लखीमपुर खीरी : पत्रकार को कार से कुचला गया; लिंच नहीं किया गया : सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया

LiveLaw News Network

8 Nov 2021 1:37 PM GMT

  • लखीमपुर खीरी : पत्रकार को कार से कुचला गया; लिंच नहीं किया गया : सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को मौखिक रूप से समक्ष प्रस्तुत किया कि लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना में मारे गए स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत कार से कुचलने से हुई, न कि मॉब लिंचिंग के कारण।

    उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा,

    "किसानों और पत्रकार को कार ने कुचल दिया।"

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की एक पीठ तीन अक्टूबर की लखमीपुर खीरी हिंसा की जांच से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में चार किसान प्रदर्शनकारी थे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में वाहनों से कथित रूप से कुचल दिया गया।

    उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि पत्रकार की मौत की जांच को एफआईआर नंबर 220 (मॉब लिंचिंग से हत्या से संबंधित) से एफआईआर नंबर 219 (किसानों की मृत्यु से संबंधित) में स्थानांतरित कर दिया गया।

    उन्होंने समझाया कि मूल रूप से यह सुझाव दिया गया कि कश्यप आरोपी आशीष मिश्रा की टीम का हिस्सा था, लेकिन बाद में यूपी पुलिस को एहसास हुआ कि वह वास्तव में भीड़ में बाहर था और कार से कुचल गया था।

    साल्वे द्वारा प्रस्तुतियां तब दी गईं जब बेंच ने मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मामले के बारे में चिंता व्यक्त की। इसमें जांच को मॉब लिंचिंग के काउंटर-केस के साथ जोड़कर किसानों पर हमले को कमजोर किया जा रहा है।

    साल्वे ने स्पष्ट किया कि कश्यप की मौत को एफआईआर 220 से एफआईआर 219 में स्थानांतरित करने के कारण भ्रम पैदा हुआ।

    पीठ ने साल्वे द्वारा इन प्रस्तुतियों से पहले हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा जांच की निगरानी का सुझाव दिया था।

    इसके बाद पीठ ने अपना रुख दोहराया और कहा,

    "इस सब भ्रम के बजाय एक स्वतंत्र न्यायाधीश को इस मुद्दे की निगरानी करने दें।"

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पत्रकार की मृत्यु का उल्लेख करते हुए कहा,

    "यही कारण है कि निगरानी की आवश्यकता है। वह निर्दोष पत्रकार था। उसकी मृत्यु का कारण अनुमान लगाने की मांग से बिल्कुल अलग है।"

    न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि यह धारणा दी गई कि उसे पीट-पीटकर मार डाला गया।

    साल्वे ने प्रस्तुत किया कि परेशानी तब होती है "जब हर चीज को राजनीतिक रंग दिया जाता है।"

    सीजेआई ने कहा,

    "इसलिए, हम कोई राजनीतिक रंग नहीं चाहते। एक स्वतंत्र न्यायाधीश को इस मुद्दे की निगरानी करने दें। यह एकमात्र समाधान है जो हम सोच रहे हैं। आप अपनी सरकार से पता करें। हम इसे शुक्रवार को देखेंगे।"

    बेंच ने कहा,

    जांच "उस तरह से नहीं हो रही है जैसी हमने उम्मीद की थी।"

    पीठ ने इस तथ्य पर असंतोष व्यक्त किया कि वीडियो साक्ष्य के संबंध में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त नहीं किए गए हैं।

    केस : लखीमपुर खीरी (यूपी) में फिर से हिंसा में जान गंवानी पड़ी| WP(Crl) No.426/2021

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