"क्षेत्र के लोग प्रशासन के रहम पर छोड़ दिए गए हैं " : अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ लद्दाख निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

LiveLaw News Network

11 Aug 2021 7:19 AM GMT

  • National Uniform Public Holiday Policy

    Supreme Court of India

    जम्मू-कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले में लद्दाख के दो राजनेताओं और एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है।

    आवेदकों ने लोकसभा सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी द्वारा दायर याचिका में पक्षकार बनाने की मांग की है।

    तीन आवेदक क़मर अली अखून, असगर अली करबलाई और सज्जाद हुसैन, जो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थायी निवासी भी हैं, लागू अधिनियम के प्रतिकूल प्रभाव से व्यथित हैं, जिसने एक "राज्य" को समाप्त करके संवैधानिक योजना को ओवरराइड करता है।

    "पुनर्गठन अधिनियम के साथ राष्ट्रपति के आदेश ने विधायी और कार्यपालिका के अंगों को नष्ट कर दिया है और इस क्षेत्र के निवासियों सहित जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासियों के संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया है जो अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, " याचिका में जोड़ा गया है।

    आवेदकों ने आरोप लगाया है कि लागू अधिनियम ने अनुच्छेद 370 की योजना को असंवैधानिक रूप से कमजोर कर दिया है और लोगों से अपने स्वयं के प्रतिनिधियों का चुनाव करने की शक्ति को छीन लिया है और एक तानाशाही शासन लगाया है जिसमें निवासियों को प्रशासकों की दया पर छोड़ दिया गया है जिनके पास क्षेत्र के निवासियों का जनादेश नहीं है।

    चूंकि कार्रवाई राष्ट्रपति शासन की विस्तारित अवधि के दौरान की गई थी, जिसके द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से, सरकार के लिए राष्ट्रपति ने अपनी सहमति (राष्ट्रपति शासन के तहत) देने से राज्य के चरित्र को बदल दिया है, इन आदेशों को अनुच्छेद 370 के मूल उद्देश्य को कमजोर करने वाला कहा जाता है, जो राज्य के संविधान को भंग किए बिना, एक विशेष समय पर जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर, क्रमिक तरीके से राज्य को संवैधानिक प्रावधानों के विस्तार की सुविधा प्रदान करने के लिए था।

    इसके अलावा, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के अलग होने से, जो अपने इलाके और जलवायु परिस्थितियों के कारण तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य पर निर्भर है, ने भी लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

    लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होने के अधिकार भी छीन लिए गए हैं, जैसे कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को को उपराज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया जाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 के मूल उद्देश्य अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई है, आवेदन में कहा गया है।

    कानून की प्रक्रिया के सरासर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रबंधन करने की शक्ति संविधान से प्रवाहित हो सकती है, हालांकि, किसी भी व्यक्त शक्ति के अभाव में, इसे एक विधान के माध्यम से प्रदान नहीं किया जा सकता है।

    "... भारत के संविधान का अनुच्छेद 240, जहां तक ​​यह भाग आठ से संबंधित है, विशेष रूप से विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। हालांकि, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के मामले में, ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है और अप्रत्यक्ष रूप से, एक अधिनियम के माध्यम से ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, जबकि ऐसा करने के लिए भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास कोई स्पष्ट शक्ति मौजूद नहीं है। अधिनियम की धारा 58 के पठन से स्पष्ट होता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करती है।"

    कहा गया है कि पुनर्गठन अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन विधानमंडल द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों में हस्तक्षेप किया।

    आवेदन में कहा गया है कि विधायिका को हटाने की कार्रवाई ही प्रदत्त शक्तियों को खत्म करने के बराबर है। इस संबंध में, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 96 पर निर्भरता है, जिसने केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर को नियत दिन से एक वर्ष की समाप्ति से पहले निरसन या संशोधन के माध्यम से किसी भी कानून को अनुकूलित और संशोधित करने का अधिकार दिया है जो कि 31.10.2019 है।

    आवेदकों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर में लागू विभिन्न कानूनों में संशोधन लोगों की स्पष्ट स्वीकृति या अनुमति के बिना किया गया है।

    इसके अलावा, एक गैर-मौजूद विधायिका के कारण, चर्चा करने और समस्याओं के अधिक संतोषजनक समाधान खोजने के लिए एक सीमित राजनीतिक स्थान बच गया है, आवेदन कहता है।

    इस प्रकार, यह मांग की गई है कि 2019 के अधिनियम ; साथ ही संबंधित राष्ट्रपति के आदेश जो पारित किए गए हैं, को असंवैधानिक, शून्य और निष्क्रिय घोषित किया जाए।

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