'कृपाण' धार्मिक विश्वास का हिस्‍सा; इसे ह‌थियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह तथ्य इसे वास्तव में अपराध का हथियार नहीं बनाता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 Aug 2021 6:20 AM GMT

  • कृपाण धार्मिक विश्वास का हिस्‍सा; इसे ह‌थियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह तथ्य इसे वास्तव में अपराध का हथियार नहीं बनाता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप से एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि धार्मिक विश्वास के रूप में एक विशिष्ट समुदाय के सदस्यों द्वारा धारण किए गए कृपाण को अपराध के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यह तथ्य इसे वास्तव में अपराध का हथियार नहीं बनाता है।

    मामला 1999 का है। अपीलकर्ता ओम प्रकाश सिंह और एक सह-आरोपी क्रिकेट खेलते समय आपस में लड़ रहे थे और मृतक ने उन्हें शांत कराने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसी रात पहले आरोपी द्वारा मृतक पर कृपाण से हमला किया गया था, जबकि अपीलकर्ता ने मृतक को पकड़ रखा था। पहले आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था, जबकि अपीलकर्ता को धारा 302, 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि अपीलकर्ता इस बात से अनजान था कि पहला आरोपी के पास कृपाण है। आगे यह तर्क दिया गया कि कृपाण हमले का हथियार नहीं है, बल्कि एक धार्मिक विश्वास के रूप में एक विशिष्ट समुदाय के व्यक्तियों द्वारा रखी जाती है। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने मृतक को पकड़ लिया था, जबकि सह-अभियुक्त ने चाकू मार दिया और य‌द‌ि उसने मृतक को नहीं पकड़ा नहीं होता तो वह संभवतः अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता था।

    रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता को पता था कि सह-आरोपी के पास कृपाण है और इसका इस्तेमाल हमले के लिए करने का इरादा है। इसलिए अपीलकर्ता के बयानों से यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि वह मृतक पर जानलेवा हमला करने का इरादा रखता था और ऐसा करने के लिए उसने‌ मृतक को पकड़ लिया गया था।

    कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता की ओर से यह उच‌ित ही आग्रह किया गया है कि एक कृपाण आमतौर पर एक विशिष्ट समुदाय के सदस्यों द्वारा धार्मिक विश्वास के रूप में रखी जाती है। य‌ह तथ्य कि इसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वास्तव में इसे अपराध का हथियार नहीं बनाता है।"

    पीठ ने कहा कि धारा 302/34 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि मृतक को मारने के लिए एक सामान्य इरादे का अस्तित्व स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए, हम उसकी सजा को धारा 324, 110 आईपीसी के तहत बदल देते हैं।

    केस: ओम प्रकाश सिंह बनाम पंजाब राज्य; CRA 1039 of 2015

    प्रशस्ति पत्र: LL 2021 SC 360

    कोरम: जस्टिस नवीन सिन्हा और आर सुभाष रेड्डी

    वकील: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा, राज्य के लिए एडवोकेट जसप्रीत गोगिया।

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story