COVID पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतरआत्महत्या से मरने वालों के परिवार वाले भी अनुग्रह राशि के हकदार होंगे : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
LiveLaw News Network
23 Sep 2021 10:15 AM GMT
आत्महत्या से मृत्यु को शामिल ना करने, भले ही COVID 19 एक साथ की स्थिति हो, केंद्र को अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब केंद्र ने बताते हुए एक हलफनामा दायर किया है कि पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या से मरने वालों के परिवार वाले अनुग्रह राशि के हकदार होंगे।
केंद्र द्वारा दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया है,
"यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में उपयुक्त निर्देश इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है, जिसके तहत एमओएच एंड एफ / आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार COVID -19 के पॉजिटिव होने के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या करने वाले लोगों के परिवार के सदस्य भी एनडीएमए द्वारा 11.09.2021 को जारी डीएमए की धारा 12 (iii) के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एसडीआरएफ के तहत दी गई वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार होंगे।"
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने COVID के कारण मरने वालों के परिजनों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की सिफारिश की है, जिसका भुगतान राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से करना है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 13 सितंबर को केंद्र से कहा था कि वह आत्महत्याओं को भी शामिल करके COVID मौतों का निर्धारण करने के लिए अपने दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करे।
उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, जहर से मौत, आत्महत्या, हत्या और दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों के कारण होने वाली मौतों को COVID-19 मृत्यु नहीं माना जाएगा, भले ही COVID-19 एक साथ की स्थिति हो।
हलफनामे में यह भी कहा गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से 3 सितंबर को COVID-19 मौतों पर "आधिकारिक दस्तावेज" जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
हलफनामे में यह भी प्रस्तुत किया गया था कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ("ओआरजीआई") ने 3 सितंबर, 2021 को मृतक के परिजनों को मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने का एक परिपत्र जारी किया है।
इन दिशानिर्देशों को 11 सितंबर को दायर एक अनुपालन हलफनामे के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में रखा गया था।
न्यायमूर्ति शाह ने पूछा,
"उन लोगों का क्या जिन्होंने कोरोना से पीड़ित रहते हुए आत्महत्या कर ली?"
न्यायाधीश ने कहा कि आत्महत्याओं को बाहर करना, जहां COVID एक साथ की स्थिति है, को प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति शाह ने एसजी से कहा था,
"आपको इस पर फिर से विचार करना होगा।"
(मामला: गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ)।