केरल अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: केरल हाईकोर्ट ने मामले में आगे की जांच को समाप्त करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया
Brij Nandan
3 Jun 2022 2:58 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष को 2017 के यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Assault Case) में आगे की जांच समाप्त करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया।
जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने अपराध शाखा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।
अभियोजन पक्ष ने 8 अप्रैल को अदालत का दरवाजा खटखटाया था और जांच को समाप्त करने के लिए विस्तार की मांग करते हुए दावा किया था कि आगे की जांच को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता के लिए कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए मामले के उचित निर्णय के लिए कुछ वॉयस क्लिप बेहद जरूरी हैं।
अदालत ने यह देखते हुए एक और महीने का समय दिया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पेनड्राइव में दो फोल्डर थे जिनमें से प्रत्येक में तीन वॉयस क्लिप थे, जिन्हें जांच अधिकारियों द्वारा आगे की जांच के दौरान स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया था और जिनके सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता थी।
2017 में, एक लोकप्रिय अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया था और एक साजिश के तहत चलती गाड़ी में बलात्कार किया गया था। कथित तौर पर दिलीप द्वारा साजिश रची गई थी। मामले के 8वें आरोपी होने के नाते अब उनके खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा चल रहा है।
यह मामला 2022 में एक बार फिर सुर्खियों में आया जब फिल्म निर्देशक बालचंद्रकुमार ने अभिनेता के खिलाफ नए आरोपों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए।
एक बार जब ये आरोप सामने आए, तो अभियोजन पक्ष ने अदालत से अपनी जांच को समाप्त करने के लिए और समय मांगा, यह कहते हुए कि नए खुलासे के आलोक में आगे की जांच आवश्यक है।
हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में, उन्होंने आरोप लगाया था कि इस 'दिखावा जांच' को आगे बढ़ाने से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है और कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
दिलीप ने मामले को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे में तोड़फोड़ करने के लिए अभियोजन पक्ष का एक 'जानबूझकर और सुविचारित प्रयास' होने का आरोप लगाया था। उन्होंने आगे बताया है कि नई जानकारी वाली आक्षेपित रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा 29 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की गई थी, ठीक उसी तारीख को जब निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के लिए अंतिम गवाह के रूप में अधिकारी से पूछताछ की जानी थी।
हालांकि, याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 जांच एजेंसी को किसी अपराध की आगे की जांच करने से प्रतिबंधित नहीं करती है जब उसे नई जानकारी के बारे में सूचित किया जाता है। एकल न्यायाधीश ने कहा कि दिलीप आगे की जांच को रद्द करने के लिए कोई आधार स्थापित करने में विफल रहे।
ऐसा मानते हुए, एकल न्यायाधीश ने जांच एजेंसी को आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दी। फिर भी, यह निर्देश दिया गया कि इस तरह की जांच पूरी की जाएगी और आगे की रिपोर्ट 15 अप्रैल के बाद दर्ज नहीं की जाएगी। अभियोजन पक्ष सबूत के बड़े हिस्से का हवाला देते हुए जांच समाप्त करने के लिए और समय मांग रहा है, जिसे फोरेंसिक जांच के अधीन किया जाना था।
केस टाइटल: पी गोपालकृष्णन उर्फ दिलीप बनाम केरल राज्य एंड अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 256