कर्नाटक सरकार ने मैरिटल रेप के लिए पति पर मुकदमा चलाने का समर्थन किया; सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट जजमेंट के पक्ष में हलफनामा दाखिल

Shahadat

22 Dec 2022 12:21 PM IST

  • कर्नाटक सरकार ने मैरिटल रेप के लिए पति पर मुकदमा चलाने का समर्थन किया; सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट जजमेंट के पक्ष में हलफनामा दाखिल

    कर्नाटक सरकार ने मैरिटल रेप के मामले में पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन किया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा गया।

    इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती देते हुए मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने पर स्पष्ट रुख अपनाने से परहेज किया है।

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप की एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 - जो पति को अपनी पत्नी के खिलाफ बलात्कार के अपराध से छूट देती है- "पूर्ण" नहीं है। "एक पुरुष एक पुरुष है; एक कृत्य एक कृत्य है; बलात्कार एक बलात्कार है, चाहे वह किसी पुरुष द्वारा किया गया हो, चाहे महिला "पत्नी" के साथ "पति" द्वारा किया गया हो।

    हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप अपवाद की संवैधानिकता पर कोई घोषणा किए बिना कहा कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में इस तरह के हमले/बलात्कार के लिए पति की छूट पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कानून में कोई छूट नहीं है। इतना निरपेक्ष हो सकता है कि यह समाज के खिलाफ अपराध करने का लाइसेंस बन जाता है।

    हाईकोर्ट के फैसले से व्यथित होकर पति ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

    भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया।

    राज्य द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट अपनी पत्नी के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के लिए व्यक्ति के मुकदमे का आदेश देने के अपने फैसले में सही था। इसमें आगे कहा गया कि आरोप अंतत: टिकता है या नहीं यह ट्रायल का विषय है और आईपीसी के तहत पतियों को प्रदान की गई मैरिटल रेप के खिलाफ प्रतिरक्षा के बावजूद इस मामले में आरोपी को इस स्तर पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

    हलफनामे में जस्टिस जेएस वर्मा समिति द्वारा अनुशंसित सुझावों का भी प्रावधान है, जिसे आपराधिक कानूनों में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए स्थापित किया गया। समिति ने लगभग 80,000 सुझाव प्राप्त किए और 2013 में अपनी 644-पृष्ठ की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि "मैरिटल रेप के अपवाद को हटा दिया जाए" और कानून को "यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि अपराधी या पीड़ित के बीच वैवाहिक या अन्य संबंध वैध बचाव नहीं है।"

    हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पति की चुनौती को खारिज करने की मांग करते हुए राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया,

    "कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्तमान याचिका में शामिल कानून के सभी सवालों पर विचार किया और इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

    इस मामले को मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने की दलीलों में दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया।

    केस टाइटल: हृषिकेश साहू और कर्नाटक राज्य व अन्य | एसएलपी (सीआरएल) 4063/2022

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